पटना: बिहार में जनवरी से सिर्फ वही किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे जिनके नाम पर जमीन है. इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उन्हें ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ मिल सकेगा. बता दें कि बिहार में किसानों की 30 से 40 फीसदी जमीन उनके दादा-दादी के नाम पर है. ऐसे में किसान सम्मान निधि […]
पटना: बिहार में जनवरी से सिर्फ वही किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे जिनके नाम पर जमीन है. इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उन्हें ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ मिल सकेगा. बता दें कि बिहार में किसानों की 30 से 40 फीसदी जमीन उनके दादा-दादी के नाम पर है. ऐसे में किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो जायेंगे.
बता दें कि सम्मान निधि योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिससे किसानों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नोडल अधिकारी धनंजयपति त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल सकेगा जिनके नाम पर अपनी जमीन है. गैर रैयत किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण के 10 राजस्व गांवों का चयन कर निबंधन का काम शुरू कर दिया है. भागलपुर के बाबूपुर, पीरपैंती के बारा, मोतिहारी के बरियारपुर और बनकट आदि के किसानों का चयन किया जा रहा है.