पटना। मुख्यमंत्री (CM) चिकित्सा सहायता कोष का लाभ बिहार के जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस चिकित्सा सहायता कोष योजना से लगभग 33 हजार 620 जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। इसका मकसद बिहार के उन लोगों को चिकित्सा लाभ प्रदान कराना है जो असाध्य रोगों […]
पटना। मुख्यमंत्री (CM) चिकित्सा सहायता कोष का लाभ बिहार के जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस चिकित्सा सहायता कोष योजना से लगभग 33 हजार 620 जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। इसका मकसद बिहार के उन लोगों को चिकित्सा लाभ प्रदान कराना है जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं।
ऐसे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक या उससे कम है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कुल आवेदनों में लगभग 25 से 30 फीसदी आवेदन मामूली त्रुटियों के कारण अस्वीकार हो जाते हैं। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक कुल आवेदन 37 हजार 231 आए, जिसमें 33 हजार 620 को ही स्वीकार किया गया। स्वीकृत आवेदकों को 249 करोड़ 36 लाख 18 हजार रुपये बांटे गए हैं। बाकी बचे 3,611 आवेदनों को अस्वीकार किया गया।
संबंधित आवेदक की ओर से योजना का लाभ लेने के लिए एक आवेदन लिखने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख के नाम से इसे समर्पित करना होता है। आवेदन करने वाले को बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जमा कराना भी जरूरी है। इन जरूरी दस्तावेजों में सरकारी/सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्रति, आधार कार्ड की फोटो कॉपी , आय प्रमाण पत्र की मेन कॉपी, चिकित्सा पर्चा एवं जांच रिपोर्ट की फोटो कॉपी की जरूरत होती है।
सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही फॉर्म को स्वीकार किया जाता है। साथ ही सहायता राशि को वितरित किया जाता है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को राहत देने और उन्हें बेहतर इलाज का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।