पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़, केंद्रीय चयन पार्षद को माननी पड़ी आंदोलनकारियों के बात

पटना: केंद्रीय चयन पार्षद के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है. अब पार्षद ने निर्णय लिया है कि EWS प्रमाण पत्र के आधार पर ये लोग विरोध कर रहे थे। उस प्रमाणपत्र के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। केंद्रीय पार्षद ने आज बुधवार को कहा कि उन्होंने […]

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पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़, केंद्रीय चयन पार्षद को माननी पड़ी आंदोलनकारियों के बात

Shivangi Shandilya

  • December 4, 2024 9:28 am IST, Updated 16 hours ago

पटना: केंद्रीय चयन पार्षद के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है. अब पार्षद ने निर्णय लिया है कि EWS प्रमाण पत्र के आधार पर ये लोग विरोध कर रहे थे। उस प्रमाणपत्र के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। केंद्रीय पार्षद ने आज बुधवार को कहा कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर समान प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर अधिक जानकारी और अगले आदेश की मांग की है.

विषय विज्ञापन के तहत किया गया निर्धारित

केंद्रीय पार्षद ने कहा है कि दौड़ कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी अपने साथ लाये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ही भाग ले सकेंगे.लेकिन उनको आयोग नहीं ठहराया जाएगा। यह उनके लिए बड़ी राहत के सामान है. अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय चयन बोर्ड (सिपाही भर्ती) ने विषय विज्ञापन के तहत 09.12.2024 से शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और दस्तावेज़ सत्यापन निर्धारित किया है।

कट-ऑफ संबंधित जानकारी दी जाएगी जल्द

विभाग द्वारा जारी पहली विज्ञापन के कंडिका 17 में बीसी एवं ईबीसी आरक्षण (एनसीएल) श्रेणी के अभ्यर्थियों से संबंधित प्रमाणपत्रों की कट-ऑफ तिथि एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि एवं कट-ऑफ तिथि के कारण ये प्रमाणपत्र उल्लेख नहीं किया गया है. कट-ऑफ व डेट आदि पर जानकारी देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिये गये हैं.

शेष बिन्दुओं पर निर्णय पूर्व प्रकाशित सूचना के अनुसार

नोटिफिकेशन में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि उपरोक्त आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को 09.12.2024 से आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और दस्तावेज़ सत्यापन में वैधता अवधि के आधार पर अयोग्य/असफल घोषित नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा दी गई निर्देश के आलोक में इस पर निर्णय लिया जायेगा. शेष बिन्दुओं पर निर्णय विज्ञापन एवं पूर्व प्रकाशित सूचना के अनुसार होगा।

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