राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हत्या मामले में दोषी करार, SC ने पलटा HC का फैसला

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पटना। पूर्व राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह पर आरोप लगा था कि इन्होंने अपने मुताबिक वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या करवा दी थी। इसी डबल मर्डर मामले में पहले निचली अदालत में सुनवाई हुई। यहां से राजद नेता को रिहाई मिल गयी फिर यह मामला हाई कोर्ट में गया जहां पर निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया गया। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर उन्हें दोषी करार दिया गया है।

एक सितंबर को होगी सजा पर बहस

एक सितंबर को उनकी सजा पर कोर्ट में बहस होगी। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनायेगी। बता दें कि मामला 1995 का है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर आरोप लगा था कि उनकी मर्जी से वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले 47 वर्षीय राजेंद्र राय और 18 वर्षीय दरोगा राय की हत्या करवा दी थी। इन दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं दिया था।

भाई ने खटखटाया था SC का दरवाजा

2008 में सबूतों अभाव में निचली अदालत से प्रभुनाथ सिंह को रिहाई मिल गयी थी। 2012 में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना। इसके विरोध में राजेंद्र राय के भाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई की और प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है।