बीएड वाले अब नहीं बन सकेंगे प्राथमिक स्कूल में टीचर, SC के फैसले का BPSC बिहार शिक्षक भर्ती पर क्या पड़ेगा असर?

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पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जून 2023 में राज्य में शिक्षक पदों पर कुल 170461 रिक्तियां निकाली गयी थी। इस परीक्षा से संबंधित जरुरी नोटिफिकेशन अब बीपीएससी ने जारी किया है। दरअसल B.Ed vs BSTC विवाद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जिसमें BSTC करने वाले उम्मीदवारों को राहत देते हुए B.Ed धारकों को प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के लिए अपात्र घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में आये हुए एक मामले को लेकर आया है लेकिन इसका असर अन्य राज्यों में भी पड़ सकता है। जल्द ही बिहार में एक लाख 70 हज़ार शिक्षकों की भर्ती होने वाली है तो इस फैसले का सीधा असर उनके ऊपर भी पड़ेगा।

बिहार शिक्षक भर्ती पर असर

मालूम हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जून 2023 में शिक्षकों के लिए 170461 पदों पर रिक्तियां निकाली थी। जिसमें प्राइमरी टीचर यानी कक्षा 1 से 5 तक के कुल 79943 पद, टीजीटी टीचर कक्षा 9-10 के 32916 पद और पीजीटी टीचर यानी कक्षा 11-12 तक के 57602 पद शामिल हैं। इसमें से कक्षा 1 से 5 तक के लिए 7.4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जिसमें B.Ed वालों की संख्या 5 लाख के करीब है।

नया नोटिस जारी नहीं

अब बिहार में कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री वालों के सामने यह शर्त है कि उन्हें नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। वर्तमान में BPSC ने भर्ती के लिए जो प्रक्रिया लागू किया है। उसमें यहीं प्रावधान लागू है। आयोग ने अभी इससे संबंधित कोई नया नोटिस जारी किया है।