पटना। बिहार में फसल की क्षति होने पर उसकी भरपाई अब राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए यह फैसला किया है कि किसानों की फसल क्षति होने पर अब राज्य सरकार मुआवजा देगी। मालूम हो कि सूबे में किसानों को कभी बारिश की अधिकता का सामना करना […]
पटना। बिहार में फसल की क्षति होने पर उसकी भरपाई अब राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए यह फैसला किया है कि किसानों की फसल क्षति होने पर अब राज्य सरकार मुआवजा देगी। मालूम हो कि सूबे में किसानों को कभी बारिश की अधिकता का सामना करना पड़ता है या कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती है। इससे गरीब किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता हैं। बिहार में ऐसे ही अधिकतर सीमांत किसान पाए जाते है, ऐसे में फसलों की क्षति होने पर किसानों को काफी कठनाई होती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की हैं।
इस योजना के तहत राज्य के किसानों को आर्थिक मदद के तहत 3500 रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी। इसका लाभ लेने के लिए किसान प्रत्येक खरीफ और रबी फसल के मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन कर सकते हैं। रबी सीजन में अगस्त-सितंबर और खरीफ सीजन में मार्च-अप्रैल में किसानों के अकाउंट में आरजीटीएस या एनईएफटी से मदद की जायेगी।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने किसानों के लिए 500 करोड़ की बजट राशि निर्धारित किया है। यह पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जायेगा। इसका लाभ उठाने के लिए किसान कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है।
सबसे पहले आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद आपको वेबसाइट के पेज पर सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का मेन्यू नजर दिखाई देगा। इसके बाद आप कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का चयन करें। उसके बाद 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या भरे। बाद में फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर भर दें। उसके बाद फॉर्म को अपलोड करके सबमिट कर दें।