Tuesday, September 24, 2024

बिहार: प्रदेश के 81,595 किसानों को वापस लौटाना पड़ेगा केंद्र का पैसा, जानिए पूरी ख़बर

पटना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले अयोग्य किसानों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। लगभग 81.59 करोड़ रुपये वापस लिए जाने हैं। जिसमें से अब तक 10.31 करोड़ रुपये वापस लिए गए हैं।

बिहार में 81,595 किसान अयोग्य लाभार्थी

बिहार सरकार ने सरकारी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले अयोग्य किसानों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें आयकर चुकाने में या अन्य कारणों से अयोग्य पाया है। बिहार सरकार के कृषि विभाग निदेशक आलोक रंजन घोष ने बताया कि जांच के बाद केंद्र सरकार ने बिहार में कुल 81,595 किसानों को अयोग्य लाभार्थियों के रूप में पहचान की है। राज्य कृषि विभाग ने सभी संबंधित बैंकों से अयोग्य किसानों से धनराशि वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है। यह राशि लगभग 81.59 करोड़ रुपये हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में क्या हुआ ?

बिहार सरकार के कृषि विभाग निदेशक आलोक रंजन घोष ने बताया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की हालिया बैठक में बैंकों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अयोग्य किसानों से राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि यदि आवश्यक हो तो अयोग्य किसानों को नए सिरे से अनुस्मारक भेजे जाएं। इसके अलावा बैंकों को अयोग्य किसानों के खाते से लेन-देन पर रोक लगाने को भी कहा गया है। आलोक रंजन घोष ने यह भी बताया कि कुछ बैंकों ने अब तक अयोग्य लाभार्थी किसानों से 10.31 करोड़ रुपये वापस ले लिए हैं साथ ही उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण ने भी अयोग्य लाभार्थी किसानों से कुछ राशि वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत जिन लाभार्थियों को सरकार ने आयकर का भुगतान करने या अन्य कारणों से अयोग्य पाया है, उन्हें अब तक प्राप्त की गई राशि सरकार को वापस करनी होगी। आलोक रंजन घोष ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता देने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई थी लेकिन योजना के तहत हज़ारों अपात्र किसानों को भी राशि बांट दी गई थी।

क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है जो भारत सरकार से शत प्रतिशत वित्त पोषित है। बता दें कि 1 दिसंबर 2018 से इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसानों के परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष तीन समान किस्तों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। राज्य सरकार उन किसान परिवारों की पहचान करती हैं जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। इसके बाद धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाती है।

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