पटना। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। दरअसल मनीष कश्यप पर आरोप था कि 12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहने एक व्यक्ति की ट्रेन में यात्रा करते हुए उसने वीडियो अपलोड की थी। इस मामले में मनीष पर FIR दर्ज कराई गई थी। मनीष कश्यप पर आरोप था कि उसने सार्वजानिक भावनाओं को भड़काते हुए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद आईपीसी और आईटी अधिनियम के धाराओं के तहत उनपर एफआईआर दर्ज की गई। अब इस मामले में जस्टिस सुनील कुमार पंवार की सिंगल बेंच ने कुछ शर्तों पर यूट्यूबर को नियमित जमानत दे दी है। अब सवाल ये उठने लगा है कि मनीष कश्यप जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलेंगे या नहीं।
जेल से बाहर आएंगे या नहीं
बता दें कि मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। मनीष के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब तक उन्हें सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती है वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मनीष कश्यप के खिलाफ पटना में 4 जबकि तमिलनाडु में 13 केस दर्ज है। वहीं मदुरै कोर्ट ने उनके ऊपर लगे NSA को हटा दिया है। मनीष के ऊपर भाजपा विधायक के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। इसके अलावा उन्होंने एक बैंक मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी थी।
जानिए मामला
तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित फर्जी वीडियो को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने FIR दर्ज किया था। छापेमारी शुरू होने पर मनीष बिहार छोड़कर भाग गया। उसकी तलाश में जगह-जगह छापेमारी की गई। 18 मार्च को दूसरे केस में बेतिया पुलिस ने मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने स्थानीय थाने में आकर सरेंडर कर दिया। EOU की टीम ने उसे बाद में जेल भेज दिया। 30 मार्च को तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई। तब से वह जेल में बंद है।