Advertisement

Bihar News: 3600 नई बसें चलाएगा परिवहन विभाग

पटना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से अब जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान होगा। इसके लिए सभी जिलों में नए सिरे से बस सेवा के लिए रूट का निर्धारण किया जाएगा। बता दें कि जिला मुख्यालयों को प्रखंडों से जोड़ने वाले इन रूटों पर करीब 3600 नई बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग प्रखंड परिवहन योजना के […]

Advertisement
3600 new buses will be run
  • December 6, 2023 10:30 am IST, Updated 1 year ago

पटना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से अब जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान होगा। इसके लिए सभी जिलों में नए सिरे से बस सेवा के लिए रूट का निर्धारण किया जाएगा। बता दें कि जिला मुख्यालयों को प्रखंडों से जोड़ने वाले इन रूटों पर करीब 3600 नई बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली इन बसों के लिए प्रति बस पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया शुरु

इसके लिए बुधवार से ही पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये 27 दिसंबर तक चलेगी। वहीं 6 जनवरी को इसकी अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन होगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक के साथ मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना पर बैठक की। योजना का लाभ योग्य आवेदकों को मिल सके इसके लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर बैठक करने का कार्य भी दिया गया है। बस संचालकों के साथ विकास मित्रों का भी सहयोग लेने के लिए कहा गया।

496 प्रखंडों को लाभ

इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ मिलेगा। इस योजना पर अनुमानित खर्च करीब 180 करोड़ रुपये का है। इसके अंतर्गत लाभुक को प्रति बस पांच लाख का अनुदान का सीधे खाते में किया जाएगा। इन लाभुकों में दो अनुसूचित जाति, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। जिसमें एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।

आवेदन के लिए जरुरी योग्यता

बता दें कि आवेदन करने के लिए लाभुक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। लाभुक सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। लाभुक को उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम चयन सूची में नाम आने के बाद डीटीओ कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। इसके सात दिनों के अंदर ही आवेदन का लाभ मिलना शुरु होगा।


Advertisement