हाईकोर्ट से सपा सांसद बर्क को झटका, संभल हिंसा से जुड़ा है मामला

लखनऊ: संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी. हालांकि, हाई कोर्ट ने पुलिस को बर्क को गिरफ्तार न करने का निर्देश […]

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हाईकोर्ट से सपा सांसद बर्क को झटका, संभल हिंसा से जुड़ा है मामला

Shivangi Shandilya

  • January 3, 2025 7:11 am IST, Updated 2 days ago

लखनऊ: संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी. हालांकि, हाई कोर्ट ने पुलिस को बर्क को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है.

सांसद बर्क को मिलेगी नोटिस

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश को लागू करने को कहा गया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि सांसद बर्क के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है. इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी. पुलिस नोटिस जारी कर बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है. ऐसे में सांसद बर्क को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट दी थी चुनौती

बता दें कि सपा सांसद बर्क ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इसे रद्द करने का अनुरोध किया था. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

दो नेताओं के खिलाफ FIR

यूपी के संभल स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने सपा के सांसद बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था, “यह घटना दुखद है. हमारे सांसद संभल में मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. वह उस वक्त बेंगलुरु में थे.

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