31 साल पुराने मामलों में पप्पू यादव को झटका, गैर जमानती वारंट जारी

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पटना: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट जज शक्ति सिंह की अदालत ने 31 साल पुराने मामले में जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 4 नवंबर 2024 को होगी, कोर्ट ने इस दिन सभी आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया है.

साल 1993 के मामले में कार्रवाई शुरू

ये पूरा मामला साल 1993 का है. जब मुहम्मदाबाद थाने के SHO वीएन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पप्पू यादव और उमेश पासवान कुछ लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे. उस वक्त उनकी एंट्री को चुनावी सभाओं के माहौल खराब करने की कोशिश के तौर पर देखा गया था. वीएन सिंह की इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस मामले में पहले केस दर्ज किया और फिर चार्जशीट दाखिल की.

2023 में सभी आरोपी को किया गया था बड़ी

इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद निचली अदालत में सुनवाई हुई, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 31 जुलाई 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को चुनौती दी और जिला अदालत में अपील की. जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया.

4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई

इस मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में थी, जहां सभी आरोपियों को पेश होना था. लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान बार-बार नाम पुकारे जाने के बावजूद कोई भी आरोपी पेश नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया और पप्पू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.