बिहार: मनीष कश्यप की सुनवाई से SC ने किया इंकार, कहा हाईकोर्ट जाइए

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पटना: यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. डीवााई चंद्रचूड़ की पीठ ने मनीष कश्यप की सुनवाई से इंकार कर दिया है. बता दें कि मनीष कश्यप ने केस क्लब करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट में जाकर सुनवाई करिए. मनीष कश्यप केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है.

आज होने वाली थी सुनवाई

तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की फेक खबरें और वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. आज की सुनवाई में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देगी कि किस आधार पर मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया है. बता दें इससे पहले 28 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा था कि मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया है, जिस पर सरकार की ओर से कुछ दिनों का समय मांगा गया था.

मनीष की तीन मांगें

मनीष कश्यप केस में सुप्रीम कोर्ट में आज तीन अहम मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है. पिछली सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप की ओर से तीन मांगें की गई थीं, जिनमें NSA एक्ट हटाने, रेगुलर बेल देने और कई राज्यों में दर्ज केसों को क्लब करने की मांग शामिल है. इस केस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ द्वारा की जा रही है.

मनीष पर दर्ज हैं 6 केस

इससे पहले मनीष कश्यप पर NSA लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था. साथ ही मनीष कश्यप को मदुरै जेल से कही और शिफ्ट ना करने का निर्देश भी दिया गया था. बता दें, फेक न्यूज फैलाने के मामले में कई राज्यों में मनीष कश्यप के ऊपर 6 केस दर्ज किए गए हैं