पटना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ‘गुजराती ठग’ वाले बयान SC से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव का माफीनामा मंजूर कर लिया है। इस मामले की आपराधिक शिकायत रद्द कर दी गई है। जिसे बाद अब अहमदाबाद कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा। बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी कोजस्टिस एएस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दर्ज हुई थी शिकायत
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि जब उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है तो फिर अभियोजन पक्ष को मुकदमा जारी क्यों रखना चाहिए। मालूम हो कि राजद नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
जाने मामला
बता दें कि तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस समय केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और अभी उनके अपराध को माफ कर दिया जाएगा। LIC और बैंक से संबंधित धन की पेशकश के बाद यदि वे भाग जाते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तेजस्वी के इस बयान के बाद गुजरातियों के अपमान करने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।