पटना : सोमवार को राजधानी पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी के विशेष जज बृजेश कुमार पाठक की बेंच ने वैशाली जिले के लालगंज के तत्कालीन मार्केटिंग अफसर भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि की 87.09 लाख रूपये की गैरकानूनी जायदाद को जब्त करने का निर्देश दिया।
अदालत ने दिए निर्देश
अदालत ने दोनों को एक माह के अंदर चिह्नित संपत्ति को जिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। अगर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं होता है तो एक माह के अंदर सिविल प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने कहा कि 17 जुलाई 2019 को संपत्ति जब्ती मामले का आवेदन विशेष अदालत में दाखिल किया गया था।
अवैध तरीके से 87.09 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित
6 जनवरी 1992 से 11 मार्च 2016 तक 87.09 लाख रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से इकट्ठी की गई। अदालत ने जिन संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया है, उनमें बिहटा स्थित तीन प्लांट, गाजियाबाद स्थित एक फ्लैट, पांडेय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दो शॉप, 80 हजार रुपए नकद, 20 हजार रुपए के 7 एनएससी और 21 लाख रुपए का 5 TDR और बैंक की जमा राशि शामिल है।
साल 2016 में संपत्ति जब्ती मामले में केस दर्ज
10 मार्च 2016 को दोनों के खिलाफ संपत्ति जब्ती का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर एक आवेदन भी दाखिल हुआ था। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने कहा कि 17 जुलाई, 2019 को विशेष अदालत में संपत्ति जब्त करने का आवेदन दाखिल हुआ था।