पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को हर महीने 4 हजार रूपए देने का ऐलान किया है। इस राशि से महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 4-4 हजार रुपये देगी। इसके अतिरिक्त 18 साल या उससे कम उम्र के उन बच्चों को भी मासिक वित्तीय मदद मिलेगी जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है।
आर्थिक सहायता देना
राज्य की महिलाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाना होगा और वहां आवेदन करना होगा। बिहार सरकार द्वारा इस ऐलान को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस योजना का ऐलान विधानसभा के चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति मृत्यु हो चुकी है या फिर तलाकशुदा है। उनके 2 बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होना आवश्यक है। इस योजना से सरकार का उद्देश्य ऐसे गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देना है।
जरूरी कागजात
आय प्रमाण पत्र
बीपीएल सूची की छाया प्रति
पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदक और बच्चे का फोटो
संयुक्त बचत खाता पासबुक
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी