NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से किया इनकार

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पटना :सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई के बाद NEET-UG परीक्षा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया। जिसमें कहा गया कि दोबारा NEET-UG परीक्षा नहीं होगी। याचिका में री एग्जाम की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोबारा परीक्षा की मांग सही नहीं है, इससे 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताई री एग्जाम न होने की वजह

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा निष्कर्ष यह है कि पेपर लीक हजारीबाग से हुआ और पटना पहुंचा यह निर्विवाद है. आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जगह के अभी तक 155 छात्र लाभार्थी की लिस्ट में सामने देखे गए हैं।

केंद्र से भी मांगा था जवाब

सीजेआई ने आगे कहा कि अभी तक जांच अधूरी है। हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 एग्जाम सेंटरों में से कहां-कहां गड़बड़ी पाया गया। हालांकि, IIT मद्रास ने भी इस मामले की समीक्षा की। अभी तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मामले की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है।

दोबारा एग्जाम से 20 लाख से ज्यादा अभ्यार्थी होंगे परेशान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस साल के परिणामों के आंकड़ों की तुलना पिछले 3 सालों के आंकड़ों से भी की हैं। इससे भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अनुचित तरीकों से कोई भी छात्र इसका फायदा न उठा पाए और न ही भविष्य में दाखिला पा सकें। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मानना ​​है कि दोबारा एग्जाम का 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस वजह से पढ़ाई में देरी होगी। इसलिए हम दोबारा परीक्षा को उचित नहीं मानते।