पटना। मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल पटना सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के सभी मामलों में मनीष कश्यप को जमानत दे दी है। सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। अगर जरुरत महसूस हुई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु पुलिस उनसे पूछताछ करेगी।
समर्थकों को चेतावनी
वहीं मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु के हर केस में उन्हें बेल मिल चुकी है। ऐसे में उन्हें वापस तमिलनाडु नहीं भेजा जायेगा। मनीष पटना के बेउर जेल में बंद रहेंगे। कोर्ट के अगले आदेश तक उनका ठिकाना बेउर जेल रहेगा। इसके अलावा पटना सिविल कोर्ट ने मनीष कश्यप के समर्थकों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके समर्थकों की वजह से कानूनी प्रक्रिया और कार्यवाही में कोई दिक्कत आयी तो मनीष को बिहार के अलावा दूसरी जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर नारेबाजी की गयी तो उन्हें वापस तमिलनाडु भी भेजा सकता है।
4 महीने से जेल में बंद
बता दें कि मनीष कश्यप पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से तमिलनाडु की जेल में बंद है। 18 मार्च को उन्होंने बेतिया के जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया था। वो तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ हुए कथित हिंसा के खिलाफ फर्जी ख़बरें चलाने के मामले में आरोपित है। जिस समय मनीष ने सरेंडर किया था उस वक़्त उनके मंझोलिया स्थित घर की कुर्की जब्ती की जा रही थी।