पटना: बिहार के मधेपुरा में 5 साल पहले एक मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म मामले में अब जाकर न्याय मिला है। बता दें कि दरिंदगी के मामले में दोषियों को उम्रकैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. दरअसल, यह मामला उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के रहटा गांव का है. जहां 5 साल पहले एक नाबालिग मासूम बच्ची से रेप हुआ था. इस मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनाया फैसला
बता दें कि ADJ 6 सह पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज अभिषेक कुणाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आज 20 सितंबर को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की ओर से पीड़िता को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है. इस मामले को लेकर पॉस्को कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार मेहता ने बताया कि उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र निवासी मासूम पीड़िता के पिता ने आरोपी एमडी फरीद के खिलाफ उदाकिशुनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पीड़िता के पिता ने सुनाई आपबीती
आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को वह दोपहर 12 बजे बाजार गये थे और उनकी पत्नी बकरी चराने घर से बाहर गयी थी. लेकिन उनकी बेटी घर पर अकेली थी. इसी दौरान उसी गांव के एमडी रियासत का बेटा एमडी फरीद उसकी बेटी को घर में अकेला पाकर घर में घुस आया और मासूम पीड़िता का मुंह बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
घर पर अकेला देख आरोपी ने दिया घटना को अंजाम
पीड़िता के पिता ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने उनकी बेटी को शरीर पर कई जगह काटकर घायल कर दिया. जिससे पीड़िता घर में बेहोश पड़ी रही और आरोपी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया. उन्होंने बताया कि जब मैं और मेरी पत्नी घर आए तो मासूम पीड़िता ने हमें पूरी कहानी बताई.
जांच में एमडी फरीद पाया गया दोषी
वहीं, कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों से परीक्षण कराया, जिसके बाद सभी पक्षों को सुनने और अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी एमडी फरीद को इस मामले में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.