Brij Bihari Murder Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेल जायेंगे मुन्ना शुक्ला, कल कर सकते हैं सरेंडर

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पटना: बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला बुधवार 16 अक्टूबर को पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करेंगे. इसी दिन पूर्वी चंपारण के मंटू तिवारी भी सरेंडर कर सकते हैं.

सरेंडर करने से पहले पैतृक आवास पहुंचे मुन्ना शुक्ला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरेंडर करने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेजा जायेगा. कोर्ट में सरेंडर करने के लिए मुन्ना शुक्ला अपने लोगों के साथ लालगंज स्थित अपने पैतृक आवास के लिए निकल चुके हैं. इससे पहले उनके रिश्तेदार व परिचित नयाटोला स्थित उनके आवास पर पहुंचे हैं।

बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में मिली सजा

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को IGIMS में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था. हालांकि इसके बाद बृहबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और CBI की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.

सूरजभान सिंह समेत इन्हें किया गया कोर्ट से बरी

इधर, इसी मामले में आरोपित सूरजभान सिंह, राजन तिवारी व अन्य को कोर्ट ने बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दुर्गा पूजा के बाद सरेंडर करने की बात कही गयी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुन्ना शुक्ला 16 अक्टूबर को सरेंडर करेंगे. इस हत्याकांड ने उस वक्त बिहार में खूब सुर्खियां बटोरी थीं. बताया जाता है कि इस घटना को कुख्यात अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला ने अंजाम दिया था. यह एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटना थी.