Brij Bihari Murder Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर

पटना: बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने आज बुधवार,16 अक्टूबर को पटना जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने से पहले पैतृक गांव में की एक बैठक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरेंडर करने से […]

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Brij Bihari Murder Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर

Shivangi Shandilya

  • October 16, 2024 10:53 am IST, Updated 1 month ago

पटना: बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने आज बुधवार,16 अक्टूबर को पटना जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

सरेंडर करने से पहले पैतृक गांव में की एक बैठक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरेंडर करने से पहले उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक बैठक की, जिसमें उनके चाहने वाले शामिल हुए. मुन्ना शुक्ला को ये सजा 26 साल पुराने बृजबिहारी हत्याकांड में मिली है.

बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में मिली सजा

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को IGIMS में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

हालांकि इसके बाद बृहबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और CBI की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.

सूरजभान सिंह समेत इन्हें किया गया बरी

इधर, इसी मामले में आरोपित सूरजभान सिंह, राजन तिवारी व अन्य को कोर्ट ने बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दुर्गा पूजा के बाद सरेंडर करने की बात कही गयी थी. इस हत्याकांड ने उस वक्त बिहार में खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

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