Bihar Politics : पूर्व मंत्री वृषिण पटेल मुश्किल में, नाबालिग से यौन शोषण का मामला

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पटना: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल के खिलाफ आज मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी कर दी है। बता दें कि जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किया गया है। इस मामले में विशेष कोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री वृषिण पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है।

वृषिण पटेल कोर्ट में नहीं हो रहे हाजिर

बता दें कि 12 जून को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। वे 6 जुलाई को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके मुताबिक कोर्ट ने दूसरा जमानती वारंट जारी कर 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया है. पूर्व मंत्री के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में धारा 323, 341, 354बी, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत सुनवाई चल रही थी. अब इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

पीड़िता की वकील ऋचा स्मृति सिंह ने बताया कि कोर्ट में दर्ज परिवाद में बताया गया है कि पूर्व मंत्री पीड़िता के गांव में जनसभा करने गए थे. जहां कई अन्य लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया. उन्होंने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादे करते हैं कोई रोजगार नहीं देते. तब पूर्व मंत्री ने कहा कि अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता कागज पर लिख लीजिए और पटना आकर हमसे मिलिए. आवेदिका ने नाम, पता और नंबर लिखकर आवेदिका को दे दिया. इसके बाद वह घर लौट आई. उसे पटना आकर मिलने को कहा गया.

वीडियो वायरल करने की देता धमकी

कॉल करने के बाद जब पीड़िता पटना के बोरिंग रोड पहुंची तो सड़क किनारे एक कार पहले से खड़ी थी. पूर्व मंत्री ने कहा कि कार खड़ी है, उसमें बैठ जाओ. जब वह उस कार में बैठी तो एक बड़े अपार्टमेंट के पास कार रुकी और वह पीड़िता को ऊपर ले गया. जहां उसने उसे हवस का शिकार बनाया. इसके बाद वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लगा और जब भी वह विरोध करती तो उसे ब्लैकमेल करने लगा और अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाता. उसने कहा कि उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. जिसके बाद पीड़िताओं ने कोर्ट के सामने वीडियो क्लिप बनाई और गवाही के तौर पर एक व्यक्ति के साथ आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की. इसके बाद अब कोर्ट इस मामले की जांच में जुट गई है.

पोक्सो कोर्ट 2 के पीपी का बयान आया

वहीं, पोक्सो कोर्ट 2 के पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ समन जारी किया गया है और अब इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक का समय देने का आदेश दिया है, हालांकि इसकी तारीख अभी बाकी है। मामला नाबालिग लड़की के यौन शोषण से जुड़ा है।