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बिहार: नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब विशिष्ट परीक्षा देकर बनेंगे राज्यकर्मी

पटना। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के रास्ते खोल दिए गए हैं। हालांकि इसके लिए पहले परीक्षा पास करनी होगी। पहले परीक्षा, फिर मिलेगा दर्जा बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग […]

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State employees will become employed teachers of Bihar
  • October 12, 2023 8:04 am IST, Updated 1 year ago

पटना। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के रास्ते खोल दिए गए हैं। हालांकि इसके लिए पहले परीक्षा पास करनी होगी।

पहले परीक्षा, फिर मिलेगा दर्जा

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में काम करने वाले लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें इसके लिए पहले परीक्षा पास करनी होगी। दरअसल बीते बुधवार को शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी किया।

परीक्षा पास करने के लिए मिलेंगे तीन मौके

बताया जा रहा है कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती होने वाले शिक्षकों को सुविधाएं मिला करती थी , उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों को भी सुविधाएं मिला करेंगी। इसमें नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाने के साथ-साथ इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। यहीं नहीं परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों के पास तीन मौके होंगे। अगर तीनों बार में परीक्षा पास नहीं कर पाते तो शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नियमावली प्रकाशित होने की तिथि से एक साल के अंदर ही तीन बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

वेतन कितना होगा?

बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षकों (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सहित) का वेतन 25 हजार रुपये होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 28 हजार रुपये होगा। कक्षा 9 और 10 के विशिष्ट शिक्षकों (माध्यमिक के शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष सहित) का वेतन 31 हजार रुपये होगा। इसके अलावा कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 32 हजार रुपये किया जाएगा। इसके साथ जरुरी बात ये है कि मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता का लाभ भी मिला करेगा।

दे सकते हैं अपना सुझाव

बता दें कि शिक्षा नियमावली बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ ही इस नियमावली का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस प्रारूप पर सुझाव देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसका सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल ([email protected]) पर दिया जा सकता है। इसके साथ ही बता दें कि विशिष्ट शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए ये नियोजित शिक्षक स्थानांतरित होते रहेंगे। यहीं नहीं विशिष्ट शिक्षकों के अनुरोध पर निर्देशक प्राथमिक या निर्देशक माध्यमिक से अनुरोध कर जिले के बाहर स्थानांतरण लिया जा सकता है। वहीं एक विशिष्ट शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में केवल दो ही बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।


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