पटना: बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया फरमान निकला है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है और टीचरों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है.
शिक्षकों की फॉर्मल ड्रेस में होगी स्कूल में एंट्री
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अब सरकारी विद्यालयों में शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में ही पहुंचेंगे। बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया.
वीडियो व रील्स बनाने पर रोक
निर्देश में शिक्षकों को रील बनाने, डांस और डीजे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा शिक्षकों व अन्य कर्मियों को विद्यालय में अनुशासन बनाये रखने का निर्देश दिया गया है.
निर्देश में कहीं गई ये अहम बातें
निर्देश में कहा गया है, ‘विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों में शालीनता बरतने एवं शालीनता से व्यवहार करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु देखने में आ रहा है कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यालय के विरुद्ध अनौपचारिक कपड़े (जैसे जींस-टी-शर्ट) पहन रहे हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी
साथ ही सोशल मीडिया (फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) एवं अन्य माध्यमों से डांस, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है.’
गरिमामय कार्यक्रम ही स्वीकार्य
आदेश में आगे कहा गया है कि विद्यालय परिसर में शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों के इस प्रकार के आचरण एवं व्यवहार से शैक्षणिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है. शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष दिवसों पर नृत्य, संगीत आदि के अनुशासित एवं गरिमामय कार्यक्रम ही स्वीकार्य हैं।
अधिकारियों को दिए निर्देश
वहीं निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी केवल शिक्षण-कार्यालय समय के दौरान सम्मानजनक औपचारिक पोशाक में आएंगे। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है.