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       <title>Today pocso act News | Latest pocso act News | Breaking pocso act News in English | Latest pocso act News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का pocso act समाचार:Today pocso act News ,Latest pocso act News,Aaj Ka Samachar ,pocso act समाचार ,Breaking pocso act News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://www.inkhabar.com/tag/pocso-act</link>
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        </image><item><title>पॉक्सो एक्ट में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/big-decision-of-supreme-court-regarding-changes-in-pocso-act/</link><pubDate>September 23, 2024, 7:21 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/download-9-7.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को डिलीट नहीं करता है या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देता है तो POCSO एक...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना&lt;/strong&gt;: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को डिलीट नहीं करता है या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देता है तो POCSO एक्ट की धारा 15 इसे अपराध मानती है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर ऐसी सामग्री रखना भी अपराध है. हाई कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज केस यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उसने सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड की थी और अपने पास रखी थी. उसने इसे किसी और को नहीं सेंड किया.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द में बदलाव के आदेश&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को POCSO एक्ट में बदलाव करने और चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल (CSAEM) से बदलने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सदस्य जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 200 पेज का यह फैसला लिखा है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;आदेशों में सीएसएईएम ही लिखें&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;उन्होंने कहा कि जब तक POCSO एक्ट में बदलाव को संसद से मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक अध्यादेश लाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को अपने आदेश में CSAEM लिखने की सलाह भी दी है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#8216;POCSO एक्ट की उपधारा 1 अपने आप में पूर्ण &amp;#8216;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 बच्चों के लिए अश्लील सामग्री रखने को अपराध मानती है। इसके लिए 5,000 रुपये से लेकर 3 साल की कैद तक के जुर्माने का प्रावधान है. धारा 15 की उपधारा 3 में ऐसी सामग्री के प्रसारण और व्यावसायिक उपयोग को अपराध घोषित किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने उपधारा 2 और 3 के आधार पर आरोपियों को राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उपधारा 1 ही पर्याप्त है.&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Bihar News : दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म आरोपी को सुनाया अर्थदंड के साथ 20 वर्ष कारावास की सजा</title><link>https://bihar.inkhabar.com/crime/darbhanga-civil-court-sentenced-rape-accused-to-20-years-imprisonment-with-fine/</link><pubDate>November 30, 2023, 5:58 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/11/1-11-300x225.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>पटना। बिहार के दरभंगा व्यवहार न्यायालय में दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मा...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना।&lt;/strong&gt; बिहार के दरभंगा व्यवहार न्यायालय में दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी दरभंगा जिला के बहेडा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार है। यह मामला वर्ष 2020 का है जब आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने किया। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2020 की सुबह जब नाबालिग लड़की के माता -पिता खेत में काम करने गये थे तब पीड़िता अपने घर में अकेली थी। इस दौरान पीड़िता को घर में अकेला देखकर आरोपी मुकेश कुमार पीड़िता के घर में घुस गया और उसे शादी का प्रलोभन देने लगा। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लोक लाज के कारण पीड़िता ने इस बात की जानकरी किसी को नहीं दी। उसी दिन के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया और लगातार जारी रहा। पीड़िता जब भी उसे इसके लिए मना करती तो आरोपी मुकेश बार बार उसे शादी का आश्वासन देकर दुष्कर्म करता रहा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मामले की जानकारी होते ही आरोपी हुआ गिरफ्तार&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही आरोपी मुकेश को हुई, वो पीड़िता को शादी करने के बहाने घर से बाहर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में दवा मिलाकर पिला दिया। इसके बाद वह उसे वहां अकेला छोड़कर फरार हो गया। घर लौटकर पीड़िता ने सारी बातें अपने परिजनों को बताया। तब पीड़िता के परिजनों ने 10 जुलाई 2020 को बहेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी मुकेश को उसी दिन गिरफ्तार किया। तभी से आरोपी मुकेश जेल में बंद है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>बिहार: सरहसा में 13 साल की बच्ची के पेट से निकला मृत भ्रूण, इमाम कर रहा था शोषण</title><link>https://bihar.inkhabar.com/crime/bihar-dead-fetus-found-in-13-year-old-girls-stomach-in-sarhsa-imam-was-exploiting-her/</link><pubDate>October 10, 2023, 9:22 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/5-4-300x201.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>पटना। प्रदेश के सरहसा में एक 13 साल की बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मां दिल्ली में काम कर रही थी और बच्ची बिहार में अपनी नानी के पास रही थी। बेटी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की खबर मिली तो मां आई। अस्पताल में [&amp;he...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना।&lt;/strong&gt; प्रदेश के सरहसा में एक 13 साल की बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मां दिल्ली में काम कर रही थी और बच्ची बिहार में अपनी नानी के पास रही थी। बेटी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की खबर मिली तो मां आई। अस्पताल में जांच कराने पर पता चला कि बच्ची गर्भवती है। ऑपरेशन द्वारा उसके पेट से मृत भ्रूण निकाला गया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इमाम ने तालीम के नाम पर किया था शोषण&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बिहार के सरहसा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक 13 साल की नाबालिग छात्रा के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। उस बच्ची की नानी ने पास की एक मेडिकल स्टोर से दवा लाकर उसे खिलाया लेकिन जब आराम नहीं मिला तो मजबूरन वह पास के अस्पताल में इलाज कराने लिए पहुंची। अस्पताल में महिला चिकित्सक ने बच्ची की जांच के बाद जब बताया की वह गर्भवती थी। यह सुनकर बच्ची की नानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहीं जब नानी ने पूछा तो बच्ची ने रोते हुए सब कुछ बताया की किस तरह से मस्जिद के इमाम ने तालीम के नाम पर उस नाबालिक लड़की का यौन शोषण किया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;गांव वालों ने दी थी मारने की धमकी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;यह मामला सहरसा जिला के सदर थाना क्षेत्र का है। जहां मस्जिद के इमाम का घिनौना चेहरा सामने आने के बाद परिजनों ने इस बात की शिकायत आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों से की। बतााया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने इस मामले को दस हजार रुपये में रफा-दफा करने की बात कही। गांव के लोगों का कहना था कि अगर मामला थाने में जाता है तो इससे गांव-मोहल्ले की बदनामी होगी इसलिए दस हजार रुपये लेकर मामले को यहीं खत्म करो। इतना ही नहीं गांव के लोगों ने पीड़ित बच्ची की शादी में भी मदद करने का आश्वासन देकर मामले को थाने तक पहुंचने से रोकने की कोशिश भी की। पीड़िता के परिजन इस बात पर राजी नहीं हुए। इसपर लोग पीड़िता और उसके घर वालों को गांव से बाहर निकाल देने और जान से मार देने की धमकी देने लगे। इसके कोई रास्ता न देख पीड़िता के परिजनों ने पुलिस का सहारा लिया। उन्होंने नगर थाना में मोहम्मद अनवर के पुत्र मोहम्मद इम्तियाज उर्फ चुन्ना के खिलाफ मामला दर्ज कराया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इस दौरान पीड़िता की मां ने बताया कि वह मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी का इलाज करा रही थी। उस वक्त गांव के ही मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद तारीख, मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद छोटकन, मोहम्मद अंजार और मोहम्मद शमसीर वहां पहुंचे और इस मामले को रफादफा करने की बात कहने लगे। यहीं नहीं उन लोगों ने मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के बदले में दस हजार रुपये देने की बात कही। इसके साथ ही पीड़िता की मां से यह भी कहा कि जब बेटी की शादी करोगी तब उस समय भी मदद करेंगे। लेकिन पीड़िता की मां ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब उन लोगों ने बस्ती से भगा देने और जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि अब पीड़िता ने मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद तारीख, मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद छोटकन, मोहम्मद अंजार और मोहम्मद शमसीर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नामजद करते हुए इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बता दें कि अब आरोपी इमाम मोहम्मद इम्तियाज उर्फ चुन्ना पुलिस की हिरासत में है।&lt;/p&gt;
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