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       <title>Today Muzaffarpur Court News | Latest Muzaffarpur Court News | Breaking Muzaffarpur Court News in English | Latest Muzaffarpur Court News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Muzaffarpur Court समाचार:Today Muzaffarpur Court News ,Latest Muzaffarpur Court News,Aaj Ka Samachar ,Muzaffarpur Court समाचार ,Breaking Muzaffarpur Court News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://www.inkhabar.com/tag/muzaffarpur-court</link>
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        </image><item><title>Bihar Politics : पूर्व मंत्री वृषिण पटेल मुश्किल में, नाबालिग से यौन शोषण का मामला</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-politics-former-minister-vrushin-patel-in-trouble-case-of-sexual-exploitation-of-a-minor/</link><pubDate>July 9, 2024, 12:54 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/07/download-11-1.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल के खिलाफ आज मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी कर दी है। बता दें कि जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस दर्ज...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;पटना&lt;/strong&gt;: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल के खिलाफ आज मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी कर दी है। बता दें कि जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किया गया है। इस मामले में विशेष कोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री वृषिण पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;वृषिण पटेल कोर्ट में नहीं हो रहे हाजिर&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;बता दें कि 12 जून को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। वे 6 जुलाई को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके मुताबिक कोर्ट ने दूसरा जमानती वारंट जारी कर 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया है. पूर्व मंत्री के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में धारा 323, 341, 354बी, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत सुनवाई चल रही थी. अब इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं.&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;पीड़िता की वकील ऋचा स्मृति सिंह ने बताया कि कोर्ट में दर्ज परिवाद में बताया गया है कि पूर्व मंत्री पीड़िता के गांव में जनसभा करने गए थे. जहां कई अन्य लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया. उन्होंने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादे करते हैं कोई रोजगार नहीं देते. तब पूर्व मंत्री ने कहा कि अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता कागज पर लिख लीजिए और पटना आकर हमसे मिलिए. आवेदिका ने नाम, पता और नंबर लिखकर आवेदिका को दे दिया. इसके बाद वह घर लौट आई. उसे पटना आकर मिलने को कहा गया.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;वीडियो वायरल करने की देता धमकी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;कॉल करने के बाद जब पीड़िता पटना के बोरिंग रोड पहुंची तो सड़क किनारे एक कार पहले से खड़ी थी. पूर्व मंत्री ने कहा कि कार खड़ी है, उसमें बैठ जाओ. जब वह उस कार में बैठी तो एक बड़े अपार्टमेंट के पास कार रुकी और वह पीड़िता को ऊपर ले गया. जहां उसने उसे हवस का शिकार बनाया. इसके बाद वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लगा और जब भी वह विरोध करती तो उसे ब्लैकमेल करने लगा और अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाता. उसने कहा कि उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. जिसके बाद पीड़िताओं ने कोर्ट के सामने वीडियो क्लिप बनाई और गवाही के तौर पर एक व्यक्ति के साथ आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की. इसके बाद अब कोर्ट इस मामले की जांच में जुट गई है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;पोक्सो कोर्ट 2 के पीपी का बयान आया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;वहीं, पोक्सो कोर्ट 2 के पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ समन जारी किया गया है और अब इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक का समय देने का आदेश दिया है, हालांकि इसकी तारीख अभी बाकी है। मामला नाबालिग लड़की के यौन शोषण से जुड़ा है।&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>बिहार: तमिलनाडु के सीएम और उनके बेटे उदयनिधि के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर, जानिए मामला</title><link>https://bihar.inkhabar.com/politics/bihar-complaint-filed-in-muzaffarpur-court-against-tamil-nadu-cm-and-his-son-udhayanidhi-know-the-case/</link><pubDate>September 4, 2023, 11:27 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/09/download-4-1-300x192.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। परिवादी ने यह आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण पूरे देश के हिंदुओं की भावना ...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;पटना।&lt;/strong&gt; तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। परिवादी ने यह आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण पूरे देश के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या था पूरा मामला?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;मुजफ्फरपुर के वकील सुनील कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में उदयनिधि के खिलाफ परिवाद दायर कराया है। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य मंत्री उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी।उन्होंने इसकी तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी से की थी और कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तमिलनाडु के प्रगतिशील लेखक एवं कलाकार संघ द्वारा आयोजित की गई बैठक में तमिल भाषा में संबोधन देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का उल्लेख &amp;#8216;सनातनम&amp;#8217; के तौर पर किया था। उन्होंने कहा कि, सनातनम क्या है? यह संस्कृत भाषा से आया एक शब्द है। सनातन समानता और सामजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;उदयनिधि ने साजिश के तहत दिया था बयान&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;उदयनिधि के सनातन धर्म से जुड़े इस विवादित बयान के बाद पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। कई भाजपा नेता भी इस बयान पर हमलावर नज़र आए। वहीं इसी बीच मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सिविल कोर्ट में उदयनिधि के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया है। उनका आरोप है कि उदयनिधि ने जानबूझ कर सोची समझी साजिश के तहत बीते दो सितंबर को चेन्नई में एक ऐसा बयान दिया जो टीवी चैनलों और अन्य समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाया रहा। यहीं नहीं उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए ये कहा है कि सिर्फ इसका विरोध नहीं बल्कि, इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;लोगों की भावना को पहुंची ठेस&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;अधिवक्ता सुधीर कुमार का ये भी आरोप है कि उदयनिधि के इस बयान से हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों का अपमान हुआ है और उनकी भावना को ठेस पहुंची है। उदयनिधि के इस बयान से पूरे देश में हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है। आगे यह भी है कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से उदयनिधि ने इस तरह का बयान दिया है। ऐसे में अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार के परिवाद को स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले पर कोर्ट में 14 सितंबर को सुनवाई होगी।&lt;/p&gt;
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