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       <title>Today manish kashyap case News | Latest manish kashyap case News | Breaking manish kashyap case News in English | Latest manish kashyap case News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का manish kashyap case समाचार:Today manish kashyap case News ,Latest manish kashyap case News,Aaj Ka Samachar ,manish kashyap case समाचार ,Breaking manish kashyap case News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://www.inkhabar.com/tag/manish-kashyap-case</link>
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        </image><item><title>बिहार: मनीष कश्यप की सुनवाई से SC  ने किया इंकार, कहा हाईकोर्ट जाइए</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/sc-refuses-to-hear-manish-kashyap-says-go-to-high-court-prince-singh/</link><pubDate>May 8, 2023, 6:13 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/05/manish.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. डीवााई चंद्रचूड़ की पीठ ने मनीष कश्यप की सुनवाई से इंकार कर दिया है. बता दें कि मनीष कश्यप ने केस क्लब करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट में जाकर सुनवाई करिए....</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;पटना:&lt;/strong&gt; यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. डीवााई चंद्रचूड़ की पीठ ने मनीष कश्यप की सुनवाई से इंकार कर दिया है. बता दें कि मनीष कश्यप ने केस क्लब करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट में जाकर सुनवाई करिए. मनीष कश्यप केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. &lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;आज होने वाली थी सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की फेक खबरें और वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. आज की सुनवाई में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देगी कि किस आधार पर मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया है. बता दें इससे पहले 28 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा था कि मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया है, जिस पर सरकार की ओर से कुछ दिनों का समय मांगा गया था.&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;मनीष की तीन मांगें&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;मनीष कश्यप केस में सुप्रीम कोर्ट में आज तीन अहम मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है. पिछली सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप की ओर से तीन मांगें की गई थीं, जिनमें NSA एक्ट हटाने, रेगुलर बेल देने और कई राज्यों में दर्ज केसों को क्लब करने की मांग शामिल है. इस केस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ द्वारा की जा रही है.&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;मनीष पर दर्ज हैं 6 केस&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;इससे पहले मनीष कश्यप पर NSA लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था. साथ ही मनीष कश्यप को मदुरै जेल से कही और शिफ्ट ना करने का निर्देश भी दिया गया था. बता दें, फेक न्यूज फैलाने के मामले में कई राज्यों में मनीष कश्यप के ऊपर 6 केस दर्ज किए गए हैं&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>मनीष कश्यप पर NSA लगाने के सवाल पर तमिलनाडु सरकार ने SC में दिया जवाब, कहा-FIR रद्द नहीं कर सकते</title><link>https://bihar.inkhabar.com/politics/on-the-question-of-imposing-nsa-on-manish-kashyap-the-tamil-nadu-government-replied-in-the-sc-said-that-the-fir-cannot-be-canceled/</link><pubDate>April 28, 2023, 9:50 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/04/Clipboard-20-300x169.jpg</image><category>राजनीति</category><excerpt>पटना: यूट्यूबर मनीष कश्यप पर NSA लगाने और उनकी गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई आज यानी कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई। जहाँ तमिनलाडु की सरकार ने अपना जवाब चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा के सामने रखा। जिसमें बताया गया क...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;पटना:&lt;/strong&gt; यूट्यूबर मनीष कश्यप पर NSA लगाने और उनकी गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई आज यानी कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई। जहाँ तमिनलाडु की सरकार ने अपना जवाब चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा के सामने रखा। जिसमें बताया गया की आखिर मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया ?&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप के मामले का जवाब देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया। जिसमें NSA लगाने की वजह बताई गयी है। सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज़ FIR को रद्द नहीं किया जा सकता है। और न ही उन पर लगे NSA को, क्योंकि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों की पिटाई कर हत्या की बात करते हुए गलत वीडियो बनाए और उसके बैकग्राउंड में फ़र्ज़ी वीडियो का भी इस्तेमाल किया गया।&lt;br&gt;तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जब मनीष कश्यप तमिलनाडु आये तो उन्होंने तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल किए। उनके सवालों में वैमनस्य का दृष्टिकोण साफ तौर पर जाहिर हो रहा था।&lt;br&gt;इसके साथ ही सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप ने जानबूझकर वीडियो से छेड़छाड़ की और फेक न्यूज़ फैलाए, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा भड़काना उनका मकसद था।&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;मनीष कश्यप की सुप्रीम कोर्ट से मांग&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जिसमे बिहार और तमिलनाडु में अपने ऊपर दर्ज़ हुए FIR को क्लब करने की मांग के साथ जमानत की भी मांग की है। गौरतलब हो कि मनीष कश्यप को पहले बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद तमिलनाडु को सौंप दिया था। मनीष कश्यप पर दोनों राज्यों में कुल 6 FIR दर्ज़ है। जिसमें फेक न्यूज़ फैलाने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Youtuber Manish Kashyap: मनीष कश्यप को नहीं मिली बेल, सुनवाई टली, जाने क्यों ?</title><link>https://bihar.inkhabar.com/states/youtuber-manish-kashyap-manish-kashyap-did-not-get-bail-hearing-postponed-dont-know-why/</link><pubDate>April 11, 2023, 8:26 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/04/Clipboard-300x169.jpg</image><category>राज्य</category><excerpt>पटना: तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित तौर पर पिटाई का फ़र्ज़ी वीडियो फैलाने के आरोप में जेल में बंद मनीष कश्यप को आज यानी कि (10 मार्च) को भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से रहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के लिए जस्टिस कृष...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;पटना:&lt;/strong&gt; तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित तौर पर पिटाई का फ़र्ज़ी वीडियो फैलाने के आरोप में जेल में बंद मनीष कश्यप को आज यानी कि (10 मार्च) को भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से रहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के लिए जस्टिस कृष्ण मुरारी (Justice Krishna Murari) और जस्टिस संजय करोल (Justice Sanjay Karol) की पीठ को कोर्ट नंबर 13 में सूचीबद्ध किया गया था। और मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की गयी थी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इस वजह से टली सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;मनीष कश्यप का केस जिसका नंबर 63 है, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। उसकी सुनवाई इस वजह से नहीं हो पायी की भोजनावकाश तक कुल 43 कैसे की ही सुनवाई हो पायी, और इस दौरान मनीष कश्यप के केस का नंबर ही नहीं आया, वही जब लंच ख़त्म हुआ तो मनीष के केस की सुनवाई करने वाले दोनों जज जस्टिस संजय करोल (Justice Sanjay Karol) और जस्टिस कृष्ण मुरारी (Justice Krishna Murari) किसी और मामले की सुनवाई करने के लिए किसी और कोर्ट में चले गए जिसकी वजह से मनीष के केस की सुनवाई नहीं हो पायी। अब आगे इस केस की सुनवाई तभी होगी जब फिर से इसे सूचीबद्ध कर अगली तारीख मिलेगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;पहले भी नहीं मिली थी राहत&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;आपको बता दें कि मनीष कश्यप के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिछले गुरुवार को याचिका दायर की गयी थी। जिसमे याचिकाकर्ता के वकील अंतरिम राहत के लिए अदालत से गुहार लगायी थी और इसके साथ मनीष के वकील ने कोर्ट से मांग की थी की तमिलनाडु प्रकरण में उनके खिलाफ चल रहे सभी मामले को एक जगह क्लब किया जाए और कश्यप पर लगे एनएसए (NSA) को भी हटा दिया जाए। वहीँ इस पर तमिलनाडु राज्य की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और अमित आनंद तिवारी ने इसका विरोध किया था और अधिवक्ता हेगड़े ने इस पर कहा कि मनीष न्यायिक आदेश से ही हिरासत में हैं और यह अवैध हिरासत का मामला बिलकुल भी नहीं है. जिसके बाद पीठ ने कहा था कि जब वह हिरासत में है, तो उन्हें अंतरिम राहत नहीं दिया जा सकता है. जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था और सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल दे दी थी.&lt;/p&gt;
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