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       <title>Today court verdict News | Latest court verdict News | Breaking court verdict News in English | Latest court verdict News Headlines - Inkhabar</title>
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        </image><item><title>Visheshwar Ojha Murder Case: बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा मर्डर केस में दो को उम्र कैद, 6 बरी</title><link>https://bihar.inkhabar.com/desh-pradesh/visheshwar-ojha-murder-case-two-get-life-imprisonment-6-acquitted-in-bjp-leader-visheshwar-ojha-murder-case/</link><pubDate>April 22, 2024, 11:30 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/04/7-4.png</image><category>देश-प्रदेश</category><excerpt>पटना। साल 2016 में हुए बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड (Visheshwar Ojha Murder Case) में भोजपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में माननीय अदालत ने दो सगे भाइयों बृजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा को बा-मशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना।&lt;/strong&gt; साल 2016 में हुए बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड (Visheshwar Ojha Murder Case) में भोजपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में माननीय अदालत ने दो सगे भाइयों बृजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा को बा-मशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 85-85 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में अन्य पांच दोषियों को 10 साल जेल और 35-35 हजार रुपये का अर्थिक दंड लगाया है। वहीं सबूत का अभाव होने के कारण छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सात लोग दोषी करार&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इस मामले में आरा कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मानिक कुमार सिंह ने बताया कि एडीजे 8 की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। हत्याकांड के इस केस में कुल 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था जिनमें से सात लोगों को दोषी करार दिया गया है। इनमें हरेश मिश्रा, बृजेश मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह और पप्पू सिंह को दोषी पाया गया। जिसमें से ब्रजेश और हरेश को उम्र कैद की सजा हुई है। वहीं अन्य पांच को 10 साल की सजा दी गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;गाड़ी रुकवाकर गोलियों से भून दिया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दरअसल, कोर्ट के एपीपी ने बताया कि विशेश्वर ओझा (Visheshwar Ojha Murder Case) बीजेपी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष थे। उनकी 12 फरवरी 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विशेश्वर ओझा आरा के ओझवलिया गांव के रहने वाले थे और काफी कद्दावर नेता थे। वो 12 फरवरी 2016 को एक शादी समारोह में शामिल होने सोनबरसा गांव गए थे, जहां रास्ते में अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। उनकी गाड़ी को रुकवा कर गोली चलाई गई। इस मामले में शाहपुर थाने में घटना की प्राथमिक की दर्ज हुई थी।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>बिहार : बेटी से 6 साल तक यौन शोषण के आरोप में पिता को 20 साल की सजा</title><link>https://bihar.inkhabar.com/crime/bihar-father-sentenced-to-20-years-for-sexually-abusing-his-daughter-for-6-years/</link><pubDate>February 11, 2023, 8:36 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/02/court-300x169.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>पटना। बिहार के समस्तीपुर के एक शिक्षक को अपनी बेटी के साथ 6 साल तक यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. यदि आरोपी व्यक्ति ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे एक साल की अतिरिक्त सज...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना। &lt;/strong&gt;बिहार के समस्तीपुर के एक शिक्षक को अपनी बेटी के साथ 6 साल तक यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. यदि आरोपी व्यक्ति ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. एडीजे-सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 9 महीने के अंदर यह फैसला सुनाया है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;वीडियो हुआ था वायरल&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि 9 महीने पहले समस्तीपुर के रोसड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें एक शिक्षक पिता अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था. इसमें बताया गया था कि वो 6 साल से अपनी बेटी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है. इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पकड़ लिया था और इसके बाद 5 मई को केस दर्ज किया गया.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;आरोपी पिता के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;तत्कालीन एसपी ने स्पीडी ट्रायल चला कर आरोपी पिता को सजा दिलवाने की कोर्ट से मांग की थी. जिसके बाद एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट कैलाश जोशी ने 9 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई की और आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;शिक्षक का भांजा भी दोषी करार&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;कोर्ट ने पीड़िता के बयानों, साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक पिता को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया, जिसके बाद उसे 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस मामले में कोर्ट ने शिक्षक के भांजे को भी दोषी करार दिया लेकिन बीते दिनों जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए उसे बरी कर दिया गया.&lt;/p&gt;
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