<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:ag="http://purl.org/rss/1.0/modules/aggregation/"  
    xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
    xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:company="http://purl.org/rss/1.0/modules/company"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:email="http://purl.org/rss/1.0/modules/email/"
    xmlns:ev="http://purl.org/rss/1.0/modules/event/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:ref="http://purl.org/rss/1.0/modules/reference/"
    xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
    xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
       <title>Today compensation News | Latest compensation News | Breaking compensation News in English | Latest compensation News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का compensation समाचार:Today compensation News ,Latest compensation News,Aaj Ka Samachar ,compensation समाचार ,Breaking compensation News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://www.inkhabar.com/tag/compensation</link>
        <lastBuildDate>April 19, 2026, 1:21 pm</lastBuildDate>
        <copyright>Inkhabar</copyright>
        <generator>Inkhabar</generator>
        <language>hi</language>
        <image>
            <url>https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png</url>
            <title>Inkhabar</title>
            <link>https://www.inkhabar.com/</link>
            <description>Feed provided by Inkhabar.</description>
        </image><item><title>High Court: पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ट्रेन से गिरकर हुई मौत पर दिया जाएगा 8 लाख का मुआवजा</title><link>https://bihar.inkhabar.com/states/high-court-patna-high-court-gave-a-big-decision-compensation-of-rs-8-lakh-will-be-given-in-case-of-death-due-to-falling-from-the-train/</link><pubDate>August 9, 2024, 5:44 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/08/qwsr.webp</image><category>राज्य</category><excerpt>पटना । राजधानी पटना हाईकोर्ट ने ट्रेन से गिरकर होने वाली मौतों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है। उच्च न्यायलय ने रेलवे को ऐसे मामलों में 8 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए है। अदालत ने फैसला सुनाते ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना ।&lt;/strong&gt; राजधानी पटना हाईकोर्ट ने ट्रेन से गिरकर होने वाली मौतों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है। उच्च न्यायलय ने रेलवे को ऐसे मामलों में 8 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रेन से गिरकर हुई मृतक पीड़ित के परिजन को कम से कम 8 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देना अनिवार्य है। न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की बेंच ने शत्रुघ्न साहू की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है। बिहार में ट्रेन से गिरकर मौत की घटनाएं आम बात है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत मिली है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुआवजा 8 लाख रुपये देने का ऐलान&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रेल मंत्रालय की तरफ से 22 दिसंबर 2016 को जारी गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा को लेकर हो रही भ्रम को खत्म करने के लिए मुआवजा राशि 8 लाख रुपये कर दी गई है। कोर्ट ने रेलवे क्लेम न्यायाधिकरण के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि अगर ब्याज सहित मुआवजे की रकम 8 लाख रुपये से कम है तो उसे कम से कम 8 लाख रुपये का मुआवजा देना ही होगा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ये हैं पूरा मामला?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;कोर्ट फाइल में बताया गया है कि आवेदक के बेटे ने 1 जून 2014 को गया रेलवे स्टेशन जाने के लिए ट्रेन नंबर 53608 का सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा था। अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदने के बाद ट्रेन में चढ़ा, जहां ट्रेन में सवार यात्रियों की धक्का-मुक्की के कारण वह चलती ट्रेन से गिर गया। ट्रेन से उतरने के बाद बिपुल साव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल नारायण लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt; पिता ने केस दायर किया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मृतक के पिता ने मुआवजा राशि के लिए पटना स्थित रेलवे क्लेम न्यायाधिकरण में मामला दर्ज कराया था। न्यायाधिकरण ने बेटे की मौत पर 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज के साथ चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस आदेश पर रेलवे ने फिर से विचार कर अर्जी दायर किया और ब्याज को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने अपने पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए छह प्रतिशत साधारण ब्याज देने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट में आवेदक ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने आवेदक और रेलवे की तरफ से पेश दलीलों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>बिहार: लुधियाना जहरीली गैस रिसाव में बिहार के 7 लोगों की मौत, मुआवजे का ऐलान</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/7-people-of-bihar-died-in-ludhiana-poisonous-gas-leak-compensation-announced-prince-singh-inkhabar/</link><pubDate>May 1, 2023, 4:13 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/04/download-54-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: बीते रविवार को पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस रिसाव होने से 11 लोगों की मौत हो गई और चार की अभी भी हालत गंभीर है. गैस रिसाव में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 लोग एक ही परिवार के थे. इस मामले में नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनो...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना&lt;/strong&gt;: बीते रविवार को पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस रिसाव होने से 11 लोगों की मौत हो गई और चार की अभी भी हालत गंभीर है. गैस रिसाव में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 लोग एक ही परिवार के थे. इस मामले में नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा की है. इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मुआवजे का ऐलान&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. इसके साथ ही स्थानीय आयु्क्त नई दिल्ली को ये निर्देश दिया कि पंजाब से जरूरी समनवय स्थापित कर मृतकों को उनके घर तक पहुंचाया जाए. इसके साथ ही श्रम संसाधन विभाग की ओर से मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए दिये जाने हैं.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक परिवार के 5 लोगों की मौत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;इस गैस लीक मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है. गैस लीक होने के कारण डॉ. कविलाश कुमार यादव नाम के एक डॉक्टर उनकी पत्नी वर्षा देवी, उनका 13 वर्षीय पुत्र अभियान नारायण, 8 वर्षीय पुत्र आर्यन यादव और उनकी 20 वर्षीय पुत्री की भी जान चली गई है. इनके शव को जिला अस्पताल में रखा गया है.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;बिहार के 7 लोग&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;कविलाश (37), पत्नी वर्षा, (35), आर्यन (10), बेटी कल्पना (16), अभय (13) ये (सभी मूल रूप से बिहार के जिला गया, गांव भीमपुर मंजियावा, थाना कोंच के निवासी हैं. पिछले 30 सालों से ग्यासपुरा लुधियाना में रह रहे हैं) सौरव गोयल (35), पत्नी प्रीति (31), (सभी निवासी ग्यासपुरा) नवनीत (39), पत्नी नीतू देवी (37) (मूल निवासी गांव शीतल बकुरहर, पुलिस स्टेशन सराय, वैशाली, (बिहार)&lt;/p&gt;
</content></item></channel></rss>