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       <title>Today bihar teacher result News | Latest bihar teacher result News | Breaking bihar teacher result News in English | Latest bihar teacher result News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का bihar teacher result समाचार:Today bihar teacher result News ,Latest bihar teacher result News,Aaj Ka Samachar ,bihar teacher result समाचार ,Breaking bihar teacher result News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>Bihar Teacher Accommodation : अब शिक्षकों को स्कूल के पास आवास देगी नीतीश सरकर</title><link>https://bihar.inkhabar.com/politics/bihar-teacher-accommodation-now-nitish-government-will-provide-accommodation-to-teachers-near-the-school/</link><pubDate>October 30, 2023, 6:38 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/2-23.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना। बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक लाख 22 हजार शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया है। अब जल्दी ही इस परीक्षा में सफल हुए सभी शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाना शुरु करेंगे। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी ख़बर सामने आई है। बता दें कि सीएम नीतीश की ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना। &lt;/strong&gt;बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक लाख 22 हजार शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया है। अब जल्दी ही इस परीक्षा में सफल हुए सभी शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाना शुरु करेंगे। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी ख़बर सामने आई है। बता दें कि सीएम नीतीश की सरकार ने इन सभी पास हुए शिक्षकों के अलावा पहले से भी कार्यरत करीब चार लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस निर्णय के अनुसार इन शिक्षकों के रहने की व्यवस्था स्कूल के पास में ही की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने में देरी न हो।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव की मांग&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दरअसल विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव की मांग की है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के रहने की व्यवस्था करने के लिए बिहार सरकार जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांव तक मकानों को किराए पर लेगी। हालांकि अगर रियल एस्टेट कंपनी मकान बनाकर देती है तो भी सरकार जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांवों तक के मकानों को किराए पर ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने इच्छुक मकान मालिकों एवं रियल एस्टेट कंपनियों से भी पूछा है कि वह कितने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;निजी कंपनियां अपने खर्चे पर करेंगी निर्माण&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके अलावा मकानों और बहू मंजिला इमारतों के मालिकों से यह प्रस्ताव मांगा गया है कि किस जिले में कितने मकान हैं ? साथ ही वह किस प्रखंड और ग्राम पंचायत में कितने मकान उपलब्ध करा सकते हैं जो पहले से बने हुए हों। शिक्षा विभाग ऐसे मकानों को तुरंत किराए पर ले सकता है। वहीं रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य इच्छुक जमीन मालिकों से जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में बहुमंजिला इमारत एवं भवन निर्माण करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। बता दें कि यहां केवल विभाग के शिक्षक ही रहेंगे। ऐसे इमारतों का निर्माण निजी कंपनियां अपने खर्चे पर करेंगी। इस दौरान शिक्षा विभाग उन्हें लंबे समय के लिए लीज पर लेगा और हर महीने किराया का भुगतान किया जाएगा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;प्रतिवर्ष शिक्षकों के वेतन पर करोड़ों खर्च&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बताया जा रहा है कि निदेशक प्रशासन ने विज्ञापन जारी किया है। इसके अंतर्गत मकान मालिक और रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से 4 नवंबर तक प्रस्ताव देने की मांग की गई है। जिसके बाद 8 नवंबर को पटना में शिक्षा विभाग इनके साथ बैठक करेगी। शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष शिक्षकों के वेतन पर 33 हजार करोड़ खर्च करता है। जिसमें से 8% यानी लगभग 2500 करोड़ रुपये आवास पर खर्च किए जाते हैं। अब आवास भत्ता की कटौती कर यह पैसा लीज पर लिए गए मकान और रियल एस्टेट कंपनियों को दिया जाएगा।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>बिहार: सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, जानिए क्या है कोर्ट का फैसला?</title><link>https://bihar.inkhabar.com/politics/bihar-big-blow-to-bihar-government-from-supreme-court-know-what-is-the-decision-of-the-court/</link><pubDate>October 9, 2023, 11:25 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/10/6-2-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना। शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यार्थियों को कोई राहत नहीं प्रदेश में 1 लाख 70 हजार...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना। &lt;/strong&gt;शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यार्थियों को कोई राहत नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;प्रदेश में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड कैंडिडेट्स को कोई भी राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी है। हालांकि, बिहार सरकार ने कहा है कि वह याचिका में बदलाव करेगी और नए सिरे से दूसरी याचिका दाखिल की जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह है पूरा मामला&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया था जब बिहार में भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने लगभग दो सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास अभ्यार्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। यहीं नहीं इसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3 लाख 90 हजार बीएड अभ्यार्थियों के रिजल्ट रोक दिया गया। वहीं बीपीएससी ने यह तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जायेगा। बीपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी दलील&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि यह मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। जहां पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वाले अभ्यार्थियों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ नहीं हो रहा है कि बिहार में ये आदेश लागू होगा या नहीं। वहीं 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। फिलहाल बिहार सरकार का यह मानना है कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत दी जाए।&lt;/p&gt;
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