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       <title>Today Bihar Anti Paper Leak Bill News | Latest Bihar Anti Paper Leak Bill News | Breaking Bihar Anti Paper Leak Bill News in English | Latest Bihar Anti Paper Leak Bill News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Bihar Anti Paper Leak Bill समाचार:Today Bihar Anti Paper Leak Bill News ,Latest Bihar Anti Paper Leak Bill News,Aaj Ka Samachar ,Bihar Anti Paper Leak Bill समाचार ,Breaking Bihar Anti Paper Leak Bill News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://www.inkhabar.com/tag/bihar-anti-paper-leak-bill</link>
        <lastBuildDate>April 15, 2026, 9:23 am</lastBuildDate>
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        </image><item><title>Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास होने पर सामने आई नेताओं की प्रतिक्रिया</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-anti-paper-leak-bill-reaction-of-leaders-came-forward-after-the-anti-paper-leak-bill-was-passed-in-bihar-assembly/</link><pubDate>July 24, 2024, 11:40 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/07/download-10-5.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: बिहार विधानसभा में आज (24 जुलाई) एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर तरह-तरह की बातें होने शुरू हो गए हैं। इस बीच नेताओं ने इस निर्णय को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। इस दौ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना&lt;/strong&gt;: बिहार विधानसभा में आज (24 जुलाई) एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर तरह-तरह की बातें होने शुरू हो गए हैं। इस बीच नेताओं ने इस निर्णय को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर कहा, &amp;#8220;यह बहुत जरूरी था, बिहार के बच्चों की प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें सख्त सज़ा होगी.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;विजय सिन्हा ने आगे कहा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा &amp;#8220;आज विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि वे इस तरह के मामले में संलिप्त रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरह ऐसे मामलों में विपक्ष के लोगों की संलिप्तता पाई गई है, ये लोग खुलकर कहीं न कहीं बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं।&amp;#8221;&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सम्राट चौधरी ने कहा धन्यवाद करता हूं&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा, &amp;#8220;मैं मुख्यमंत्री का इस कानून के लिए धन्यवाद करता हूं, इसके तहत परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर, नकल करने और अव्यवस्था पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्हें(RJD) जनकल्याण से कोई मतलब नहीं है. जब यह कानून पारित हो रहा था तब महागठबंधन के लोग बाहर थे.&amp;#8221;&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;शंभावी ने वॉकआउट को बताया समय की बर्बादी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इस दौरान LJP(रामविलास) की सांसद शंभावी चौधरी ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर कहा, &amp;#8220;विपक्ष हमेशा हंगामा करती है, NEET को लेकर उन्होंने इतना हंगामा किया लेकिन जब बिहार में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित हो रहा था तब उसपर चर्चा करने की बजाय उन्होंने वॉकआउट किया. यह समय की बर्बादी है, वे सदन की गरिमा, सदन की कार्यवाही में नहीं मानते हैं।&amp;#8221;&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;विजय कुमार चौधरी ने कहा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर कहा, &amp;#8220;बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है… इस कानून से परीक्षार्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। इस कानून में अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।&amp;#8221;&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;गिरिराज सिंह ने विपक्ष की परिभाषा बताया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;गिरिराज सिंह ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास होने पर कहा कि आजकल विपक्ष की परिभाषा बदल गई है। जहां राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष में हों, राजद विपक्ष में हों वहां विपक्ष की परिभाषा बदलकर यह हो गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। अगर पेपर लीक विरोधी विधेयक पर भी कोई वॉकआउट करे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार विधानसभा में पास हुआ पेपर लीक विरोधी विधेयक, जानें क्या है कानून?</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-anti-paper-leak-bill-anti-paper-leak-bill-passed-in-bihar-assembly-know-what-is-the-law/</link><pubDate>July 24, 2024, 11:15 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/07/download-9-6-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: बिहार विधानसभा में आज (24 जुलाई) पेपर लीक कानून को बीच हंगामे के दौरान पारित कर दिया गया. बिहार विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण ) 2024 को हंगामे के ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना&lt;/strong&gt;: बिहार विधानसभा में आज (24 जुलाई) पेपर लीक कानून को बीच हंगामे के दौरान पारित कर दिया गया. बिहार विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण ) 2024 को हंगामे के दौरान पेश किया. इसी बीच विपक्षी दलों के नेता सदन से वॉकआउट कर गए. इसके बाद बहुमत के आधार पर विधेयक को पास कर दिया गया.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितता के लिए कानून&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बिहार विधानसभा अधिनियम 2024 के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितता के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न केवल एक करोड़ रुपये की सजा का प्रावधान है, बल्कि परीक्षा में अनियमितता करने वालों के लिए पांच से 10 साल की सजा का भी प्रावधान है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;धोखाधड़ी करने वालों के लिए बना तीन-चार श्रेणी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं, धोखाधड़ी करने वालों को भी तीन-चार श्रेणियों में रखा गया है। अपने स्तर पर धोखाधड़ी करने पर 3 से 4 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। सेवा प्रदाता कंपनी, नियुक्ति या सेवा के लिए एजेंसी सेवा के लिए हायर करते हैं और अगर धोखाधड़ी करती है तो इसके लिए सख्त कानून बनाया गया है। एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;4 साल के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इस कानून के आने के बाद उन्हें 4 साल के बाद भी नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा। साथ ही सेवा प्रदाता कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अपराध करने पर कंपनी के उच्च स्तरीय अधिकारी को पांच साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उस एजेंसी की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इस मामले में आईओ डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। वहीं, इस कानून के बाद पेपर लीक करने वालों या फर्जी करने वालों पर भी लगाम लगने की संभावना है।&lt;/p&gt;
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