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       <title>Today बिहार पुलिस न्यूज News | Latest बिहार पुलिस न्यूज News | Breaking बिहार पुलिस न्यूज News in English | Latest बिहार पुलिस न्यूज News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का बिहार पुलिस न्यूज समाचार:Today बिहार पुलिस न्यूज News ,Latest बिहार पुलिस न्यूज News,Aaj Ka Samachar ,बिहार पुलिस न्यूज समाचार ,Breaking बिहार पुलिस न्यूज News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>Bihar Police News: बिहार पुलिस ध्यान दें! अब वर्दी पहन बनाई रील्स तो खतरे में पड़ जाएगी नौकरी</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-police-news-attention-bihar-police-now-the-reels-made-by-wearing-uniform-will-put-your-job-in-danger/</link><pubDate>September 23, 2024, 9:11 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/download-12-8.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो या रील बनाने पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशानिर्देश जारी कर यह जानकारी दी गयी है. अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ आ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना: &lt;/strong&gt;बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो या रील बनाने पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशानिर्देश जारी कर यह जानकारी दी गयी है. अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाने की लत&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;आजकल हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो रीलों पर पुलिसकर्मी भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं. जिससे पुलिस मुख्यालय नाराज है और ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को सख्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मामलों में होगी ये कार्रवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक अगर किसी पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाता है. ऐसे में अगर वह कर्मचारी किसी भी तरह का वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के सख्त खिलाफ है. ऐसे मामलों में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गयी है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इन जिलों में अधिकारियों ने लगाई क्लास&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;कुछ दिन पहले की बात करें तो कटिहार , भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज सहित अन्य जिलों में पुलिसकर्मियों ने रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी. जिसके बाद अधिकारियों ने कारवाई शुरू कर दी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इन बातों पर प्रतिबंध…&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;कार्यस्थल पर वर्दी में रहते हुए वीडियो/रील न बनाएं या लाइव प्रसारण न करें।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;वर्दी में कोई भी वीडियो या रील न बनाएं, जिससे पुलिस की छवि खराब हो।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;किसी शिकायतकर्ता या मदद मांगने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत का वीडियो अपलोड या लाइव न करें।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया खातों के माध्यम से किसी भी व्यक्तिगत, व्यावसायिक कंपनी या उत्पाद/सेवा का प्रचार न करें।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;किसी भी युवक को ट्रोल या बुली नहीं किया जायेगा।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Bihar News: बिहार पुलिस की नियमावली में बड़ा बदलाव, सिटी एसपी को मिला अहम अधिकार</title><link>https://bihar.inkhabar.com/desh-pradesh/bihar-news-big-change-in-bihar-police-rules-city-sp-gets-important-powers/</link><pubDate>May 23, 2024, 10:41 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/05/5-5-300x171.png</image><category>देश-प्रदेश</category><excerpt>पटना। बिहार (Bihar News) में कानून व्यवस्था को बेहतर करने और पदाधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए बिहार पुलिस की नियमावली मे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। बता दें कि अब दारोगा रैंक के थानेदार या अफसर को सिटी या ग्रामीण एसपी भी निलंबित क...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना।&lt;/strong&gt; बिहार (Bihar News) में कानून व्यवस्था को बेहतर करने और पदाधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए बिहार पुलिस की नियमावली मे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। बता दें कि अब दारोगा रैंक के थानेदार या अफसर को सिटी या ग्रामीण एसपी भी निलंबित कर सकते हैं। यह अधिकार पटना जिले में ग्रामीण व सिटी एसपी रैंक के अफसरों को दिया गया है। इससे पहले यह अधिकार आईपीएस होने के बावजूद सीनियर एसपी से नीचे रैंक के अधिकारियों को नहीं मिला था। सिटी या ग्रामीण एसपी कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते थे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;एसएसपी को मिला ये अधिकार&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं अब दारोगा रैंक के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के लिये उन्हें ऊपर के अधिकारियों को अनुशंसा नहीं करनी पड़ेगी। जहां कुछ महीने पहले तक पटना में एसएसपी दारोगा रैंक के थानेदार या अफसर को निलंबित करते थे। इसके बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाई जाती थी। सिटी व ग्रामीण एसपी रैंक के अधिकारियों को इस अधिकार के मिलने के बाद सुस्त पुलिसकर्मियों से वह तेजी से काम ले सकेंगे। सुधार न होने की स्थिति में उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;इसके अलावा इंस्पेक्टर स्तर के थानेदार या इस रैंक के पुलिसकर्मियों पर एसएसपी भी निलंबन की कार्रवाई नहीं कर सकते। एसएसपी की अनुशंसा के बाद आईजी निलंबन की कार्रवाई करेंगे। हालांकि, इस वक्त पटना (Bihar News) में डीआईजी सह एसएसपी का पद है। डीएसपी रैंक के अधिकारी भी सिटी एसपी या उनसे ऊपर के अफसरों को किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;डीआईजी के पास रख सकेंगे पक्ष &lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि इस नए नियम के तहत अगर किसी दारोगा रैंक के पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई तो वह डीआईजी के सामने अपना पक्ष रख सकता है। ऐसे में पक्ष समझने व सत्यता की जांच करने के बाद वहां से उन्हें राहत मिल सकती है। जबकि आईजी की अपील में दारोगा पर लगाए गए आरोप सत्य पाए पर सिटी या ग्रामीण एसपी का फैसला बरकरार रहेगा।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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