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Rahul Gandhi: याचिका ख़ारिज होने पर मिला जदयू का साथ, ललन सिंह बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल

पटना। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात HC से बड़ा झटका लगा है। गुजरात उच्च न्यायलय ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। यहां हस्तक्षेप की […]

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  • July 7, 2023 10:53 am IST, Updated 2 years ago

पटना। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात HC से बड़ा झटका लगा है। गुजरात उच्च न्यायलय ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। यहां हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है। इस वजह से यह आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के विरुद्ध कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है।

SC का रुख करेंगे राहुल

गुजरात HC के इस फैसले के बाद राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा संसद सदस्य के रूप में अपना निलंबन रद्द करने की मांग भी नहीं कर पाएंगे। याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने अंतिरम राहत देने से इंकार कर दिया। वहीं अब भी राहुल गांधी के पास शीर्ष अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है। राहुल गांधी इस मामले में SC का रुख कर सकते हैं।

जदयू का मिला साथ

इस मामले में राहुल गांधी को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का सपोर्ट मिला है। उन्होंने राजधानी पटना में इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज होना बड़ी बात नहीं है। राहुल अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ललन सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। बीजेपी कुछ और दिन अगर देश में रही तो यहां पर तानाशाही लागू हो जायेगी।


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