पटना: बिहार सरकार ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ़ कर दिया है। जी हाँ आपको बता दें कि सोमवार की शाम बिहार सरकार के विधि विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बता दें कि अब कागजी प्रक्रिया के बाद आनंद मोहन पूरी तरह से जेल से बाहर […]
पटना: बिहार सरकार ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ़ कर दिया है। जी हाँ आपको बता दें कि सोमवार की शाम बिहार सरकार के विधि विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बता दें कि अब कागजी प्रक्रिया के बाद आनंद मोहन पूरी तरह से जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने कुल 27 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है। फ़िलहाल आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनद की शादी को लेकर 15 दिनों के पेरोल पर बाहर हैं और इसी दौरान शादी से पहले आनंद मोहन को ये खुशखबरी मिली है।
सरकार ने किया कारा हस्तक, 2012 में संशोधन
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 (I) में संशोधन किया था। जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ़ हो चूका था। हालांकि ये संशोधन केवल एक बार के लिए ही किया गया है. और इस संशोधन के कारण ही आनंद मोहन के अलावा उनके जैसे सजा काट रहे अन्य 21 कैदियों को लाभ पहुंचा है. प्रावधान के कारण पूर्व संसद के अलावा बाकी के 21 कैदी भी जेल से रिहा हो गए हैं. इस मामले को लेकर गृह विभाग से लेकर जेल निदेशालय और विधि विभाग के स्तर पर मंथन किया गया था.
इस मामले में हुआ था जेल
गौरतलब हो कि इस समय आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णय्या की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. और इसी मामले में आनंद मोहन को मुजफ्फरपुर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके बाद आनंद मोहन ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई कर अदालत ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। बता दें कि आनंद मोहन पहले ही जेल में 14 साल की सजा काट चुके हैं और उनके अच्छे व्यवहार के कारण अब उन्हें परिहार पर रिहा किया जा सकता है।