पटना। बिहार की राजधानी पटना की पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने बीते दन धनशोधन निवारण अधिनियम कानून के तहत बेऊर जेल में बंद आरजेडी नेता के पूर्व विधायक गुलाम यादव को 7 दिनों को पुलिस रिमांड में रखने की अनुमति ईडी को मिल चुकी है। ईडी की ओर से आवेदन दाखिल कर पूर्व विधायक को 14 दिनों की रिमांड पर सौंपने का निवेदन किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
दोनों को बिठाकर हो सकती है पूछताछ
बता दें कि इस मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस भी ईडी की रिमांड पर है। दोनों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में आशंका है कि जांच एजेंसी ईडी दोनों को आमने- सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी ने बिचौलिया की भूमिका को निभाते हुए पुष्पराज बजाज, शादाब खान और प्रवीणा चौधरी को हिरासत में लने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है। न्यायालय इन तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के मामले में आज अपना फैसला देगी। इससे पूर्व बीते दिन को कोर्ट ने बेऊर जेल अधीक्षक को गुलाब यादव को आआडी को सौंपने का निर्देश दिया है। अब ईडी के अधिकारी आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।
ईडी को जानना है कैसे हुई दोनों की दोस्ती
पूर्व विधायक गुलाब यादव की रिमांड मिलने के बाद ईडी यह जानना चाहेगी कि उनकी IAS अधिकारी संजीव हंस से दोस्ती कैसे हुई थी। दोनों की पत्नियां बिजनेस पार्टनर कैसे बनी। संजीव हंस ने गुलाब यादव को किस तरह से मदद पहुंचाने का काम किया है। बीते दिन ईडी अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस से पूछताछ जारी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उनसे तोहफे में महंगे गिफ्ट दिए गए थे। उन्हें गिफ्ट के तौर पर महंगी घड़ियों के बारे में सवाल पूछा गया। इसके बदले उन्होंने लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचा है।