पटना। बिहार के पूर्णिया से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 10 जून को FIR दर्ज की गई। FIR में पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी […]
पटना। बिहार के पूर्णिया से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 10 जून को FIR दर्ज की गई। FIR में पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की शिकायत करने वाला कारोबारी पूर्णिया में फर्नीचर का व्यवसाय करता हैं। कारोबारी ने अपने शिकायत में बताया कि 4 जून को मतगणना के समय पप्पू यादव ने कारोबारी को अपने घर पर बुलाया और उसे 1 करोड़ रुपये देने की मांग की। अगर वह 1 करोड़ रुपए नहीं देता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। साथ ही कारोबारी से यह भी कहा गया कि अगर उसे अगले 5 साल तक चैन से रहना है तो उसे रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो वह पूर्णिया छोड़कर चला जाए।
कारोबारी ने पुलिस को शिकायत को दर्ज करते हुए बताया कि 2 अप्रैल 2021 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से उससे 10 लाख रुपयए का रंगदारी टैक्स मांगा गया था। इसके अलावा कारोबारी ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपये और दो सोफा सेट मांगने के साथ-साथ कारोबारी को धमकी और गालिया दी गई थी। शिकायत के आधार पर पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा- 385/504/506/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
इस पूरे मामले को लेकर सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें उन्होंने लिखा है – देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। अधिकारी और विरोधियों की इस साजिश को पप्पू यादव पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी , जो इस मामले में दोषी हो उसे फांसी की सजा दे दें।