बिहार: सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, जानिए क्या है कोर्ट का फैसला?

पटना। शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यार्थियों को कोई राहत नहीं प्रदेश में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की […]

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बिहार: सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, जानिए क्या है कोर्ट का फैसला?

Nidhi Kushwaha

  • October 9, 2023 11:25 am IST, Updated 1 year ago

पटना। शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यार्थियों को कोई राहत नहीं

प्रदेश में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड कैंडिडेट्स को कोई भी राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी है। हालांकि, बिहार सरकार ने कहा है कि वह याचिका में बदलाव करेगी और नए सिरे से दूसरी याचिका दाखिल की जाएगी।

यह है पूरा मामला

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया था जब बिहार में भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने लगभग दो सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास अभ्यार्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। यहीं नहीं इसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3 लाख 90 हजार बीएड अभ्यार्थियों के रिजल्ट रोक दिया गया। वहीं बीपीएससी ने यह तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जायेगा। बीपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है।

हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी दलील

बता दें कि यह मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। जहां पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वाले अभ्यार्थियों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ नहीं हो रहा है कि बिहार में ये आदेश लागू होगा या नहीं। वहीं 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। फिलहाल बिहार सरकार का यह मानना है कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत दी जाए।

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