पटना। लाखों निवेशकों की तरह ही अगर आपके पैसे भी सहारा इंडिया की सेविंग स्कीम्स में फंसे हुए है तो फिर आपके लिए खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को फटकार लगाते हुए बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी न हो। इसके लिए सहारा ग्रुप अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है।
राशि जमा कराने को लेकर टिप्पणी की है
कोर्ट की और से सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में लगभग 10,000 करोड़ रूपए जमा कराने के संबंध मे बड़ी टिप्पणी की है। सेबी और सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का फंसा पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए जमा कराने के लिए सहारा समूह पर अपनी संपत्ति बेचने के लिए प्रतिबंध नहीं है। इसे बेचकर वो पैसा लौटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को जारी अपने निर्देश में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों SIRECLऔर SHICL एकल निवेशक या निवेशकों के समूह से इकट्ठा की गई राशि को 15 प्रतिशत सलाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेंगी।
राशि जमा न होने पर नाराजगी जताई
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह ने अदालत के निर्देश के मुताबिक राशि जमा न करने पर नाराजगी जाहीर की है। सहारा समूह को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि मेंबरशिप राशि डिपॉजिट कराने की तारीख से 3 महीने के अंतर्गत री पेमेंट की तारीख तक ये सारे काम करने होंगे।