पटना। बिहार में शारिरिक रुप से अस्वस्थ कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किए जाने खबर के बाद पुलिसकर्मियों में बवाल मचा हुआ है। मुख्यालय के निर्देश पर किशनगंज में इसकी प्लानिंग तेज कर दी है। ऐसी पुलिसकर्मचारियों की लिस्ट बनाए जाने के निर्देश भी एसपी ने दे दिया है। रिटायरमेंट रिपोर्ट के आधार पर […]
पटना। बिहार में शारिरिक रुप से अस्वस्थ कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किए जाने खबर के बाद पुलिसकर्मियों में बवाल मचा हुआ है। मुख्यालय के निर्देश पर किशनगंज में इसकी प्लानिंग तेज कर दी है। ऐसी पुलिसकर्मचारियों की लिस्ट बनाए जाने के निर्देश भी एसपी ने दे दिया है।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को इस मामले में आदेश भी जारी किया है। बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 809 के मुताबिक स्वास्थ्य दुष्टि से अयोग्य पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को रिटायर किया जा सकता है। एसपी सागर कुमार ने बताया कि अस्वस्थ पुलिसकर्मचारियों पर कार्रवाई सिविल सर्जन की अध्यक्षता वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर होगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में अनफिट पाए जाने वाले पुलिसकर्मचारियों की लिस्ट मुख्यालय भेजी जाएगी।
इससे पुलिस विभाग में ये आशंका पैदा हो रही है कि पूर्वाग्रह और गलत नीयत से भी उनका नाम जबरदस्ती रिटायरमेंट की लिस्ट में शामिल किया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनफिट पुलिस वालों को रिटायर करने का फैसला इस वजह से लिया गया है ताकि बिहार पुलिस में काम करने वाले पुलिस फोर्स के मानक पर खरे उतरें। केवल वो लोग फोर्स में रहें जो इसके काम के लिए फिट हैं।