पटना। मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह का 8 मार्च को कॉन्सर्ट होना था। जिस पर रोक लग सकती है। नगर निगम ने आयोजकों को निर्देश दिया है कि उन्हें 10% मनोरंजन टैक्स जमा करना होगा। यदि यह कर जमा नहीं किया जाता, तो कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलेगी। मेयर ने पुलिस आयुक्त को लिखा […]
पटना। मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह का 8 मार्च को कॉन्सर्ट होना था। जिस पर रोक लग सकती है। नगर निगम ने आयोजकों को निर्देश दिया है कि उन्हें 10% मनोरंजन टैक्स जमा करना होगा। यदि यह कर जमा नहीं किया जाता, तो कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलेगी।
नगर निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि कर जमा होने के बाद ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले हुए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में कर ना मिलने से सबक लेते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं, मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मध्यप्रदेश नगर पालिका कर नियम 2018 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यवसायिक आयोजन की अनुमति सभी करों के भुगतान और विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने की बाद कही है।
नगर निगम ने आयोजकों को मनोरंजन कर जमा करने के लिए नोटिस भेजा है। एमआईसी मेंबर निरंजन सिंह चौहान ने कहा कि आयोजकों को टिकट बिक्री पर 10% टैक्स देना जरूरी है। यदि वह टैक्स नहीं देते है, तो निगम फायर एनओसी जारी नहीं करेगा। इसके बिना कार्यक्रम संभव नहीं होगा। नगर निगम के मुताबिक कुछ महीने पहले सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में मनोरंजन कर नहीं जमा किया गया था, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हनी सिंह के कॉन्सर्ट से पहले ही कर जमा करने पर जोर दिया जा रहा है।
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अगर आयोजक कार्यक्रम से पहले मनोरंजन कर नहीं जमा करते हैं, तो कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि बिना अनुमति कार्यक्रम किया जाता है, तो उसे स्थगित किया जाएगा।