घर बैठे अपडेट करें PAN कार्ड, जानें नियम

पटना: भारत में लोगों के पास कुछ दस्तावेज़ होना आवश्यक है। इन दस्तावेजों की जरूरत हर दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ती है। अगर इनकी बात करें तो पैन कार्ड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड के बिना आपका कोई भी बैंकिंग संबंधी काम नहीं हो पाएगा। इसके बीना आप […]

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घर बैठे अपडेट करें PAN कार्ड, जानें नियम

Shivangi Shandilya

  • December 31, 2024 9:14 am IST, Updated 3 days ago

पटना: भारत में लोगों के पास कुछ दस्तावेज़ होना आवश्यक है। इन दस्तावेजों की जरूरत हर दिन किसी न किसी काम के लिए पड़ती है। अगर इनकी बात करें तो पैन कार्ड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड के बिना आपका कोई भी बैंकिंग संबंधी काम नहीं हो पाएगा। इसके बीना आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पा सकते हैं.

पैन कार्ड जरूरी

इसलिए भारत में हर किसी के लिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी है। कई बार लोग पैन कार्ड बनवाते समय अपनी जन्मतिथि गलत दर्ज कर देते हैं। ऐसे में अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्मतिथि मेल नहीं खाती है। आइए हम जानते हैं कि आप पैन कार्ड में अपनी जन्मतिथि कैसे बदल सकते हैं।

घर बैठे ऑनलाइन करें अपडेट

अगर पैन कार्ड में आपकी जन्मतिथि गलत है। तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा. इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा। फिर आपको ‘रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड’ के विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। फिर इसके बाद आप ‘चेंज या करेक्शन’ के सेक्शन पर क्लिक करेंगे।

कोई भी जानकारी करें अपडेट

फिर इसके बाद आप पैन कार्ड में अपनी कोई भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। जिसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी बदली जा सकती है। जन्मतिथि बदलने के लिए आपको कुछ सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिसमें कोई भी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा. जिसे आप UPI या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

लगेगा पैसा

भारत सरकार पैन कार्ड अपडेट करने के लिए शुल्क लेती है। पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए आपको 101 रुपये का शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद उसका ट्रांजैक्शन नंबर नोट करना जरूरी है। इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको उस फॉर्म को प्रिंट करना होगा. इसके बाद आपको उस फॉर्म को एनएसडीएल ई-गॉव कार्यालय के पते पर डाक के माध्यम से भेजना होगा।

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