Bridge collapse: बिहार में पुल गिरने के मामले में SC ने अपनाई सख्ती, केंद्र व राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

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पटना। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। जिसको लेकर सु्प्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई है। एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

पुल गिरने को लेकर याचिका दायर की

हाल ही में भारी वर्षा के कारण बिहार में 10 पुलों के गिरने की खबर सामने आई है। इस पर एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर की थी। याचिका में बिहार के सभी मौजूदा और निर्माणधीन पुलों के हाई लेवल स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने की मांग की गई है। साथ ही कमजोर हो चुके ढ़ांचों को ध्वस्त कर दोबारा बनाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त पुलों के गिरने की जांच के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग भी याचिका के माध्यम से की गई है।

इस मामले में नोटिस जारी किया

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। ब्रजेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि एक के बाद एक लगातार पुलों के ढहने की खबर सामने आ रही है। पिछली गलतियतों से भी सबक नहीं सीखा गया। पुल जैसे अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया है। ब्रजेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि यह महज दुर्घटनाएं नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदाएं है।