संभल मामले में ASI ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब, जानें क्या कहा गया

लखनऊ: ASI ने यहां शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देते हुए अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें संरक्षित विरासत संरचना के रूप में मुगल काल की मस्जिद का नियंत्रण और प्रबंधन एएसआई को सौंपने का अनुरोध किया गया है। एएसआई ने दाखिल किया जवाब ASI का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु […]

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संभल मामले में ASI ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब, जानें क्या कहा गया

Shivangi Shandilya

  • December 1, 2024 6:26 am IST, Updated 1 month ago

लखनऊ: ASI ने यहां शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देते हुए अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें संरक्षित विरासत संरचना के रूप में मुगल काल की मस्जिद का नियंत्रण और प्रबंधन एएसआई को सौंपने का अनुरोध किया गया है।

एएसआई ने दाखिल किया जवाब

ASI का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शर्मा ने कहा है कि एएसआई ने शुक्रवार को अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि साइट का सर्वेक्षण करते समय उसे मस्जिद की प्रबंधन समिति और स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा था।

वकील विष्णु शर्मा ने आगे बताया

उन्होंने कहा कि जवाब में 19 जनवरी 2018 की एक घटना का भी जिक्र किया गया है, जब मस्जिद की सीढ़ियों पर मनमाने ढंग से स्टील की रेलिंग लगाने के आरोप में मस्जिद की प्रबंधन समिति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि 1920 से एएसआई संरक्षित स्थल के रूप में अधिसूचित शाही जामा मस्जिद एएसआई के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए एएसआई के नियमों का पालन करते हुए लोगों को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

बदलाव का अधिकार ASI के पास

एएसआई का तर्क है कि इमारत का नियंत्रण और प्रबंधन और कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन करने का अधिकार एएसआई के पास रहना चाहिए। शर्मा ने कहा कि एएसआई ने यह भी चिंता व्यक्त की कि प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद की संरचना में अनधिकृत परिवर्तन अवैध थे और इसे रोका जाना चाहिए।

कोर्ट इस मामले पर विचार-विमर्श करेगा

संभावना है कि आने वाले दिनों में कोर्ट इस मामले पर विचार-विमर्श करेगा. 24 नवंबर को संभल में स्थानीय अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी.

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