पटना। बिहार के गया जिले से सासाराम आई एक बारात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बराती शराब के नशे में धुत पाए गए। मामला तब और संगीन हो गया जब मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे की हालत में पाए गए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। जांच के बाद दूल्हा अभिषेक […]
पटना। बिहार के गया जिले से सासाराम आई एक बारात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बराती शराब के नशे में धुत पाए गए। मामला तब और संगीन हो गया जब मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे की हालत में पाए गए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। जांच के बाद दूल्हा अभिषेक कुमार और उसके एक मित्र को उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
दूल्हा अभिषेक कुमार गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। उसके पिता का नाम रविंद्रनाथ पांडे है। पुलिस ने बताया कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में दूल्हे और उसके साथी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही दहेज मांगने और शादी से इनकार करने के आरोप में दूल्हे के पिता रविंद्रनाथ पांडे समेत तीन अन्य के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब यह जानकारी सामने आई कि दूल्हा अभिषेक कुमार के खिलाफ गया जिले के रामपुर थाना में पहले से एक गंभीर मामला दर्ज है। दरअसल, बोधगया की रहने वाली गीताांजली नामक एक युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि अभिषेक ने उसे शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसके साथ संबंध बनाए और अब वह उससे शादी करने से इनकार कर रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक जब गीताांजली को यह पता चला कि अभिषेक की शादी सासाराम में तय हो चुकी है, तो वह तत्काल वहां पहुंची और दुल्हन के परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी। युवती द्वारा दी गई जानकारी के बाद दुल्हन पक्ष ने इस शादी को रोकने का निर्णय लिया और तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कई बाराती नशे की हालत में हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
अगरेर सासाराम थाना प्रभारी धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि एक वैवाहिक समारोह के दौरान बरात में कुछ व्यक्तियों के नशे की हालत में पाए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस मामले में दो लोग, दूल्हा अभिषेक कुमार और उसके मित्र ज्ञान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, इसके गाड़ी में शराब मिली थी। चूंकि बिहार में शराबबंदी कानून प्रभावी रूप से लागू है, इसलिए उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, वधू पक्ष की ओर से लड़की के पिता द्वारा एक अन्य प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें दहेज की मांग, पूर्व में किसी अन्य युवती से संबंध और शादी का झांसा देकर धोखा देने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी युवक का पहले से एक युवती से तीन-चार वर्षों से संबंध था, जिसे छुपाकर उसने दूसरी जगह विवाह की तैयारी की थी। ऐसी में लड़की के पिता ने शादी ने इंकार कर दिया है।
थाना प्रभारी ने आगे कहा कि दूल्हे के पिता रविंद्र पांडे, शादी में मेडियेटर का भूमिका निभाने वाले और एक अन्य लोगों के विरुद्ध दहेज लेन-देन से संबंधित आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन मामलों में सात वर्ष से कम की सजा होने के कारण, अन्य नामजद व्यक्तियों को नोटिस जारी कर अग्रिम कानूनी प्रक्रिया के लिए छोड़ा जाएगा। ये सभी आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे। मामले की जांच जारी है और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों लोगों को थाना से मुक्त किया जाएगा, इन तीनों को ट्रायल फेस करना होगा और अगर वह शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो ये भी जेल जा सकते हैं।