पटना। बिहार के दरभंगा व्यवहार न्यायालय में दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 […]
पटना। बिहार के दरभंगा व्यवहार न्यायालय में दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी दरभंगा जिला के बहेडा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार है। यह मामला वर्ष 2020 का है जब आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने किया। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2020 की सुबह जब नाबालिग लड़की के माता -पिता खेत में काम करने गये थे तब पीड़िता अपने घर में अकेली थी। इस दौरान पीड़िता को घर में अकेला देखकर आरोपी मुकेश कुमार पीड़िता के घर में घुस गया और उसे शादी का प्रलोभन देने लगा। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लोक लाज के कारण पीड़िता ने इस बात की जानकरी किसी को नहीं दी। उसी दिन के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया और लगातार जारी रहा। पीड़िता जब भी उसे इसके लिए मना करती तो आरोपी मुकेश बार बार उसे शादी का आश्वासन देकर दुष्कर्म करता रहा।
अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही आरोपी मुकेश को हुई, वो पीड़िता को शादी करने के बहाने घर से बाहर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में दवा मिलाकर पिला दिया। इसके बाद वह उसे वहां अकेला छोड़कर फरार हो गया। घर लौटकर पीड़िता ने सारी बातें अपने परिजनों को बताया। तब पीड़िता के परिजनों ने 10 जुलाई 2020 को बहेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी मुकेश को उसी दिन गिरफ्तार किया। तभी से आरोपी मुकेश जेल में बंद है।