कांग्रेस नेता ललन सिंह मर्डर में कोर्ट का बड़ा फैसला, बीजेपी नेता सहित 12 को आजीवन कारावास की सजा

पटना: कांग्रेस नेता ललन सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस घटना में कोर्ट ने बीजेपी नेता समेत 12 लोगों को आरोपी बताते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2004 में बेगूसराय के शाम्हो थाना इलाके में ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि […]

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कांग्रेस नेता ललन सिंह मर्डर में कोर्ट का बड़ा फैसला, बीजेपी नेता सहित 12 को आजीवन कारावास की सजा

Shivangi Shandilya

  • November 22, 2024 8:39 am IST, Updated 6 hours ago

पटना: कांग्रेस नेता ललन सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस घटना में कोर्ट ने बीजेपी नेता समेत 12 लोगों को आरोपी बताते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2004 में बेगूसराय के शाम्हो थाना इलाके में ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि इस घटना के पूरे 20 साल बाद जिला सिविल कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया है।

इन धाराओं के तहत दोषी माना

बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने 10 गवाहों की गवाही के आधार पर सभी 12 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 148 (दंगा), 149 (दंगा में भाग लेना) और धारा 27 (अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही (हथियार रखने) के लिए दोषी ठहराया गया।

10 गवाहों की गवाही के बाद सुनायी गई सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने 10 गवाहों की गवाही के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपितों की पहचान अकबरपुर पुरानी डीह निवासी बीजेपी नेता मिथिलेश सिंह, सुनील सिंह, संजीव सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, कोमल सिंह, रविंद्र सिंह, रणधीर कुमार उर्फ दुखा, रोशन सिंह, सुधीर सिंह, रंजीत सिंह और मनोज सिंह को धारा 302, 148 और 149 में सजा सुनाई गई.

मुकेश सिंह ने दर्ज कराया था FIR

दोहरे हत्याकांड में मुकेश सिंह ने केस दर्ज कराया था और वह इस मामले में चश्मदीद गवाह भी थे. मुकेश सिंह ने अदालत को बताया कि 8 मार्च 2004 को रात करीब 8 बजे उनके भाई सिपुल सिंह और पैक्स अध्यक्ष व कांग्रेस नेता ललन सिंह की ठाकुरबाड़ी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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