लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी को मिली जमानत, 28 फरवरी को अगली सुनवाई

पटना। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी और राजद सांसद मीसा भारती व हेमा यादव को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने तीनों को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। […]

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लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी को मिली जमानत, 28 फरवरी को अगली सुनवाई

Pooja Thakur

  • February 9, 2024 6:12 am IST, Updated 10 months ago

पटना। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी और राजद सांसद मीसा भारती व हेमा यादव को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने तीनों को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

कसता जा रहा शिकंजा

जज विशाल गोगने की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव के साथ ह्रदयानंद को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। मीसा भारती व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचीं थीं। बता दें कि बिहार में सरकार बदलते ही लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियां लालू परिवार पर शिकंजा कस रही है।

क्या है लैंड फॉर जॉब मामला

नौकरी के बदले जमीन का घोटाला 14 साल पहले का है। केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का कहना है कि लोगों को रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्सटीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था। जब इनका जमीन को लेकर सौदा हो गया तो उनकी नौकरी रेगुलर कर दी गयी। सीबीआई जांच के दौरान ये बात सामने आयी कि रेलवे में सब्सटीट्यूट भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस जारी नहीं हुआ था। वहीं जिन परिवारों ने लालू यादव को अपनी जमीन दी उनके सदस्यों को जयपुर, हाजीपुर, जबलपुर, कोलकाता, मुंबई और जबलपुर में नियुक्त किया गया था। इसे लेकर सीबीआई का कहना है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे उन्होंने जमीन के बदले 7 अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी थी।

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