पटना। बिहार में इस समय सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच राजद नेता शिवानंद तिवारी का JDU कोटे के मंत्री संजय झा को अपशब्द कहना काफी भारी पड़ा है। मानहानि के केस में शिवानंद तिवारी को एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें […]
पटना। बिहार में इस समय सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच राजद नेता शिवानंद तिवारी का JDU कोटे के मंत्री संजय झा को अपशब्द कहना काफी भारी पड़ा है। मानहानि के केस में शिवानंद तिवारी को एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि मंगलवार को पटना के MP-MLA कोर्ट में मानहानि केस को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राजद नेता को दोषी पाया है। इस मामले की जानकारी संजय झा के वकील मधुकर आनंद ने दी है।
गौरतलब है कि ये पूरा मामला वर्ष 2018 का है। जिस वक्त बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और राजद विपक्ष में। उस समय शिवानंद तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के बीच के रिश्तों पर तंज कसते हुए अपशब्द कहे थे। जिसे संजय झा ने काफी गंभीरता से लेते हुए शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया।
इस संबंध में संजय झा के वकील मधुकर आनंद ने जानकारी दी कि साल 2019 में यह केस ट्रायल पर आया था। जिसके बाद लगातार सुनवाई की गई। यही नहीं इस मामले में मंगलवार को भी 15 मिनट तक ये सुनवाई चली। मधुकर आनंद ने कहा कि शिवानंद को सजा सुनाने के बाद राहत भी दे दी गई है, जिससे उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट ने उनके वकील की अर्जी पर 21 दिनों का प्रोविजनल बेल दे दिया है। अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही 30 दिनों के अंदर रेगुलर बेल लेना पड़ेगा।