पटना: मोदी सरनेम केस के मामले में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पटना एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इससे अब राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में पेश नहीं होना होगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 15 मई को इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है. 15 मई तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक रहेगी.
मोदी सरनेम केस में एफआईआर
मोदी सरनेम को लेकर एक बयान देने पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनके ऊपर केस दर्ज कराया था. इस मामले में 25 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल की पेशी होने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. राहुल गांधी को अब सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को पटना में पेश नहीं होना पड़ेगा.
साल 2019 का मामला
बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर देश में कई एफआईआर दर्ज हुए थे. इसी मामले में राहुल गांधी को सजा हुई, जिसके बाद से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है. अब पटना में भी इस मामले को लेकर राजनीति जारी है.