पटना। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर 4 एनबीएफसी के निर्देशों के बाद प्रावधानों का पालन न करने पर 4 एनबीएफसी रंग दे पी 2पी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 76.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल कंपनी […]
पटना। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर 4 एनबीएफसी के निर्देशों के बाद प्रावधानों का पालन न करने पर 4 एनबीएफसी रंग दे पी 2पी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 76.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि उसने रंग दे पी2 पी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने व्यक्तिगत ऋणदाताओं की विशेष मंजूरी के बिना व्यक्तिगत उधारकर्ता को ऋण बांटा है। फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर व्यक्तिगत ऋणदाताओं की खास स्वीकृति के बिना लोन बांटना, संभावित ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के लोन मूल्यांकन और जोखिम प्रोफाइल का खुलासा न करने और आंशिक रूप से प्रबंधन शुल्क का परित्याग करके आंशिक ऋण जोखिम लेने के लिए 40 लाख रुपए का टैक्स लगाया गया है।
आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा कि कंपनी ने फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म पर आरबीआई के निर्देशों का भी पालन नहीं किया है। जब उसने किसी विशिष्ट उधारकर्ता से किसी विशिष्ट ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए नए फंड से या उधारकर्ताओं से इकट्ठे पुनर्भुगतान की परमिशन दी है। आरबीआई द्वारा जारी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म निर्देश 2017 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए विजनरी फाइनेंसपीयर प्राइवेट लिमिटेड पर 16.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई के मुताबिक कंपनी ने व्यक्तिगत ऋणदाताओं की खास स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को लोन बांटा हैं। कंपनी ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि प्रत्येक व्यक्तिगत ऋणदाता और उधारकर्ताओं ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है या नहीं। इसने ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के जरूरी विवरण का खुलासा भी नहीं किया। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति नहीं थी।
कंपनी ने कुछ मामलों में यह सुनिश्चित नहीं किया कि सेवा प्रदाताओं के साथ इसके समझौतों में आरबीआी के सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण करने के अधिकार को मान्यता देने के लिए खंड शामिल है। सेवा प्रदाताओं की वार्षिक समीक्षा की।