पटना : बिहार सरकार और आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को महिला पुलिस अधिकारी के साथ रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। महिला अधिकारी की याचिका में पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें आनंद को राहत देते हुए उनके ऊपर दर्ज मुकदमा को खारिज कर दिया […]
पटना : बिहार सरकार और आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को महिला पुलिस अधिकारी के साथ रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। महिला अधिकारी की याचिका में पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें आनंद को राहत देते हुए उनके ऊपर दर्ज मुकदमा को खारिज कर दिया था। जिस पर विवाहिता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.
जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस एस वी एन भट्टी ने बेंच की अध्यक्षता करते हुए महिला अधिकारी के वकील अश्विनी कुमार दुबे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के बाद नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इस दौरान वकील ने दलील दी कि 19 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट का फैसला विकृत, कानूनी योग्यता से रहित और स्थापित कानून के विपरीत था.
बता दें कि महिला पुलिस अधिकारी वर्तमान में पटना CID में SP के तौर पर तैनात महिला अधिकारी ने 29 दिसंबर 2014 को बिहार के कैमूर में महिला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में SP आनंद और उनके माता-पिता का नाम लिया गया है, जिन पर रेप, आपराधिक धमकी और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला और आनंद के बीच सहमति से फिजिकल रिलेशन बना। कोर्ट ने कहा कि असगंत कुंडली जैसे कारणों से रिश्ते की विफलता भारतीय दंड संहीता की धारा 376 के तहत रेप के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का औचित्य नहीं रखती।